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Second Marriage Act : घर छोड़कर चली जाए पत्नी तो कितने साल तक नहीं कर सकते दूसरी शादी, ये है कानून

Second Marriage Act : भारत में पति-पत्नी के रिश्ते को अत्यंत पवित्र समझा जाता है, नागपुर से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें एक भारतीय सेना के जवान (Indian army soldier) की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन (pension) के लिए विवाद खड़ा हो गया. ऐसे में आइए नीचे खबर में ये जान लेते है कि इस मामले पर कोर्ट का फैसला क्या रहा है-

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Second Marriage Act : घर छोड़कर चली जाए पत्नी तो कितने साल तक नहीं कर सकते दूसरी शादी, ये है कानून

HR Breaking News, Digital Desk-  (Second Marriage in India) भारत में पति-पत्नी के रिश्ते को अत्यंत पवित्र समझा जाता है, जिसमें सात जन्मों तक साथ रहने का वादा किया जाता है. नागपुर से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें एक भारतीय सेना के जवान (Indian army soldier) की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन (pension) के लिए विवाद खड़ा हो गया. जवान की दूसरी पत्नी ने पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन पाया कि पेंशन पहली पत्नी के खाते में जा रही है. 

दिलचस्प बात यह है कि जवान ने पहली पत्नी के लापता होने पर दूसरी पत्नी से शादी की थी. इस मामले में यह सवाल उठता है कि क्या दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य है? भारतीय कानून के तहत, यदि पहली पत्नी लापता है, तो दूसरी शादी को मान्यता दी जा सकती है. ऐसे मामलों में अदालत के निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे में भारत का कानून क्या कहता है? (What does Indian law say?)

क्या कहता है कानून?

भारतीय कानून (Indian law) एक व्यक्ति को दो शादी की अनुमति नहीं देता है. अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेता है तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है. शादीशुदा व्यक्ति (married person) को पति या पत्नी के जिंदा रहते बिना तलाक के दूसरी शादी (second marriage without divorce) करने की अनुमति नहीं है. अगर वह सिर्फ उसे छोड़ देता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे तलाक नहीं देता है तो लीगल तौर पर वह उसकी पत्नी होती है और सरकार के तरफ से मिलने वाली सुविधाओं में पत्नी के तौर पर उसका हक होता है. बस एक कंडीशन (condition) में ऐसा नहीं होता है.

अगर उन दोनों में से कोई एक लापता हो जाता है और 7 साल तक नहीं मिलता है तो दूसरा उसके बाद शादी कर सकता है. इस जवान के मामले में उसकी पहली पत्नी लापता हो गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसने कितने दिनों बाद दूसरी शादी की. इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है. उसने अपने दस्तावेज में दूसरी पत्नी का नाम भी अपडेट नहीं कराया था.  

दूसरी पत्नी के पास क्या है अधिकार?

एडवोकेट माधुरी तिवारी के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) 1955 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह की वैधता (validity of second marriage) नहीं है. इससे दूसरी पत्नी को अपने पति की पेंशन पर अधिकार नहीं मिलता. यदि दूसरी शादी से कोई बच्चा होता है और उसके दस्तावेजों में पिता का नाम लिखा होता है, तो वह उस युवक को अपनी स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार मांग सकता है. लेकिन दूसरी पत्नी पेंशन (pension) का दावा नहीं कर सकती है. इस तरह के मामले में कानून स्पष्ट है कि विधिक अधिकार केवल पहली पत्नी तक सीमित होते हैं.