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Toll Tax : इस स्थिति में टोल बूथ पर नहीं देना पड़ता टोल टैक्स, अधिकतर लोग नहीं जानते नियम

Toll Tax : जब आप सड़क यात्रा करते हैं, चाहे राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों पर, आपको कई टोल प्लाजा मिलते हैं. इन प्लाजा पर, वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है. लेकिन क्या आप ये जानते है कि इस स्थिति में टोल बूथ पर टोल टैक्स नहीं देना होता...अधिकतर लोगों को नहीं है इसकी जानकारी-

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Toll Tax : इस स्थिति में टोल बूथ पर नहीं देना पड़ता टोल टैक्स, अधिकतर लोग नहीं जानते नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (Toll Tax Rules) जब आप सड़क यात्रा करते हैं, चाहे राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों पर, आपको कई टोल प्लाजा मिलते हैं. इन प्लाजा पर, वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है. यह टैक्स अलग-अलग दरों के हिसाब से लिया जाता है, जो यात्रा की दूरी और वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है.

पहले मैन्युअल टोल टैक्स प्रणाली (manual toll tax system) की जगह अब FASTag का उपयोग होता है, जिससे टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता. हालांकि, कई ऐसी स्थितियां हैं जहां टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है. भारत में कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिनके तहत कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को टोल टैक्स से छूट मिली हुई है. इन नियमों के बारे में जानना दिलचस्प है.

ज्यादा लेट होने पर नहीं देना पड़ता टोल टैक्स-

सामान्य तौर पर सभी चार पहिया वाहनों को टोल टैक्स (toll tax) देना होता है. गाड़ी के पर लगे फास्टैग के जरिए टोल टैक्स चुकाना पड़ता है. लेकिन कुछ मौके ऐसे भी होते हैं. जहां आप बिना टोल टैक्स दिए ही गुजर सकते हैं. नियमों के मुताबिक अगर टोल टैक्स पर 10 सेकंड से ज्यादा टोल टैक्स कटने का इंतजार कर रहे हैं. 

तो फिर ऐसी सिचुएशन (situation) में आप बिना टोल टैक्स दिए ही आगे बढ़ सकते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नियमों के मुताबिक अगर टोल प्लाजा (toll plaza) पर 100 मीटर से भी ज्यादा कारों की लंबी लाइन हो. तो ऐसे में भी टोल टैक्स नहीं देना होता. या फिर किसी टोल प्लाजा की फास्टैग मशीन (FASTAG MACHINE) काम नहीं कर रही. तब भी आप टोल टैक्स बना दिया ही जा सकते हैं. 

इन लोगों को भी नहीं देना होता टोल टैक्स-

भारत में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को टोल टैक्स (toll tax) से छूट प्राप्त है. इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और भारत सरकार में सचिव-स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इन उच्च-पदस्थ व्यक्तियों को आधिकारिक यात्राओं के दौरान टोल शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है.

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