Toll Tax Rules : फ्री में कैसे पार कर सकते हैं टोल प्लाजा, जानिये NHAI के नियम
Toll Plaza Free Entry NHAI Rule : अगर आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं तो आपने टोल प्लाजा जरूर देखा होगा। यहां हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। अब तो हर टोल टैक्स पर FASTag की सुविधा है, जिससे आप बिना लाइन में लगे टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम फास्टैग से पैसे काट लेता है।अगर आप भी रोजाना टोल प्लाजा से होते हुए कहीं ट्रेवल करते हैं, तो आपके पैसे बच सकते हैं। कई लोगों को NHAI के नियम के बारे में नहीं पता, जहां कोई टोल टैक्स नहीं देना होता। आइए खबर में जानते है की फ्री में कैसे पार कर सकते हैं टोल प्लाजा।

HR Breaking News, Digital Desk - देशभर में रोजाना लाखों लोग टोल प्लाजा से गुजरते हैं। फास्टैग के बारे में तो लगभग सब जानते हैं कि इसे लगाना जरूरी होता है और इससे टोल टैक्स कटता है लेकिन इससे जुड़े कई नियमों के बारे में काफी लोग नहीं जानते होंगे। फास्टैग और टोल बूथ से जुड़े ऐसे कई नियम हैं, जिन्हें जानने के बाद लोग फ्री में टोल प्लाजा (free toll plaza) से निकल सकते हैं।
टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम तय (Waiting time fixed at toll plaza)
आपको बता दें कि एनएचएआई की तरफ से 2021 में एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसमें टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को लेकर जानकारी दी गई थी। इस नियम के अंतर्गत अगर टोल प्लाजा पर एक कार लाइन में 10 सेकंड से ज्यादा रूकती है तो, उसे टोल टैक्स दिए बिना जाने देना होगा।
टोल प्लाजा पर लंबी लाइन
गाइडलाइन के अनुसार, टोल प्लाजा पर काम (work on toll plaza) कर रहे लोगों को भी यह बताया गया है कि वेटिंग लाइन 100 मीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है, तो व्यक्ति से टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि टोल प्लाजा पर 100 मीटर की दूरी पर पीली पट्टी बनी होती है। अक्सर लोग फास्टैग होने पर भी काफी देर तक टोल पर इंतजार में रुके रहते हैं और उसके बाद टोल चुकाकर चले जाते हैं।
टोल पर काम करने वाले लोग न मानें तो क्या करें?
इन सबके अलावा, अगर व्यक्ति की इन बातों को कोई टोलकर्मी नहीं मानता या बदसलूकी करता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके परेशानी दूर हो सकती है। इस तरह से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकता है।