Toll Tax : टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा देरी पर टोल टैक्स देना होता है या नहीं, NHAI ने बताए नियम
Toll Tax : एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि अगर टोल प्लाजा पर कोई गाड़ी क्रॉस होने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय लेती है तो उसको टोल नहीं देना होता। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है आखिर इस वायरल वीडियों में कितनी सच्चाई है-
HR Breaking News, Digital Desk- (NHAI Rule Change) एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि अगर टोल प्लाजा पर कोई गाड़ी क्रॉस होने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय लेती है तो उसको टोल नहीं देना होता। वायर वीडियो में चालक टोल पर इस नियम को लेकर बहस करते दिख रहे थे।
इसमें टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ऊपर है तो उसके पीछे गाड़ियों को टोल नहीं देना होता था। इसी नियम को अब वापस ले लिया गया है, नए नियम में अब आपको 10 सेकंड के बाद भी टोल टैक्स देना होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर की लाइन लगने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया है। 2021 में जारी किए गए आदेश में यह छूट दी गई थी, लेकिन अब NHAI ने इसमें बदलाव कर दिया है। इसका मतलब है कि अब टोल प्लाजा पर चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो, आपको टोल टैक्स देना होगा।
फ्री फ्लो पॉलिसी खत्म-
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 19 अगस्त को NHAI ने एक सर्कुलर जारी कर फ्री-फ्लो पॉलिसी के सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि अब टोल प्लाजा पर कोई फ्री-फ्लो पॉलिसी लागू नहीं होगी। जो भी वाहन टोल टैक्स की कतार में होंगे, उन्हें हर हाल में टोल टैक्स का भुगतान करना होगा।
NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि 10 सेकंड वाले नियम सभी टोल प्लाजा (toll plaza) के लिए नहीं थे, बल्कि उनके लिए थे जो 2021 में बने थे। इन्हीं दोनों चीजों को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन (confusion) था, जिसकी वजह से कई बार झगड़े होते दिखते थे। इसी को देखते हुए इसको बदलने का फैसला लिया गया है।
किसको मिलती है टोल में छूट?
भारत में हाईवे (highway) पर हर आम आदमी को टोल टैक्स देना होता है। NHAI ने टोल चुकाने के समय को लेकर अब सभी भ्रम दूर कर दिए हैं। हालांकि, कुछ खास लोगों और वाहनों को टोल टैक्स (toll tax) में छूट मिलती है।
इस लिस्ट में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, शामिल हैं जिनको टैक्स में छूट मिलती है।
