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UP, Delhi NCR वालों का अब उत्तराखंड घूमना होगा महंगा, एंट्री पर लगेगा ग्रीन सेस

गर्मियों का मौसम  शुरू होने वाला है और इस मौसम में दिल्ली, पंजाब, यूपी और हरयाणा के राज्यों के बहुत सारे लोग हिमचाल और उत्तराखंड घूमने जाते हैं पर अब इन जगहों पर घूमने जाना महंगा पड़ने वाला है क्योंकि सरकार बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर green tax लगाने की तयारी कर रही है | क्या है ये ग्रीन सेस और एक गाडी पर कितना लगेगा ये टैक्स, आइये जानते हैं 

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HR Breaking News, New Delhi : हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को प्रवेश शुल्क के रूप में ग्रीन सेस चुकाना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह व्यवस्था तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में यूपी, दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से उत्तराखंड में घुमने के लिए अधिक रुपये खर्च करने होंगे।

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परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि ग्रीन सेस व्यवस्था को फास्टैग से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत जारी है। फास्टैग से जुड़ने पर टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल के साथ ग्रीन सेस भी कट जाया करेगा। चूंकि, ग्रीन सेस की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश है। 

बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस की दरें
तीन पहिया वाहन: 20 रुपये
चारपहिया हल्का वाहन, कार, एसयूवी : 40 रुपये 
मध्यम वाहन, छोटी बसें, ट्रैवलर : 60 रुपये 
भारी वाहन, बस, ट्रक आदि : 80 रुपये 

यूं लागू होगा ग्रीन सेस
दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन से लिया गया ग्रीन सेस पूरे दिन तक मान्य होगा। यदि कोई वाहन प्रतिदिन सेस की बजाय एकमुस्त देना चाहता है तो तिमाही और सालाना व्यवस्था भी है। प्रतिदिन ग्रीन सेस का 20 गुना भुगतान करने पर तीन महीने तक ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। 


इनको दी जाएगी छूट
दूसरे राज्यों के दोपहिया वाहन, केंद्र-राज्य सरकार, दूसरे राज्यों के सरकारी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर पर ग्रीन सेस लागू नहीं होगा। शव वाहन, एंबुलेंस, फायर टेंडर और सेना के वाहन भी ग्रीन सेस से मुक्त रहेंगे। विद्युत बैटरी, सोलर, हाईब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहन भी दायरे से बाहर रखे हैं।

कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स के चार स्लैब

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सरकार ने कॉमर्शियल वाहनों पर छह साल बाद फिटनेस के समय लगने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ा दिया है। पहले टैक्स एक ही बार लगता था, लेकिन अब इसके चार स्लैब तैयार किए गए हैं। 

आठ साल के कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस दो साल और इससे अधिक पुराने वाहनों की प्रत्येक साल होती है। अब तक यदि वाहन की आयु सीमा छह साल हो गई तो फिटनेस के दौरान उस पर 600 रुपये ग्रीन टैक्स लगता था, जिसे सरकार ने अब बढ़ा दिया है। इसके लिए स्लैब तैयार किए गए हैं।


इनको मिलेगी छूट 
देहरादून। सरकार ने ग्रीन टैक्स में कुछ श्रेणियों के वाहनों को छूट भी दी है। इसमें विद्युत बैटरी, सोलर, हाईब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स में छूट रहेगी। 

अब ऐसे लगेगा ग्रीन टैक्स 
वाहन की आय    पेट्रोल    डीजल 
05 साल के वाहन    400    500
05 से 10 साल तक के वाहन    600    750
10 से 15 साल के वाहन    800    1000
15 साल से अधिक आयु वाले वाहन    1000    1250