HISAR में कोरोना से दो और मरीजों की मौत, अस्पतालों में कम पड़ने लगे बैड, एसपी ने दिए निर्देश, नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मी करें नाकाबंदी

HR Breaking News
HISAR जिले में कोरोना महामारी का कहर जारी है। मंगलवार को कोरोना की वजह से HISAR शहर में दो मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को HISAR में 161 नए कोरोना केस आए। जिसमें एक शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में रहने वाली 22 छात्राएं भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। HISAR शहर में कोरोना महामारी का कहर इतना हो गया जिस कारण शहर के प्राइवेट अस्पतालों में बैड कम पड़ रहे है। कोरोना के कारण शहर में हुई बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक बलवान सिंह राणा ने नाइट कर्फ्यू के दौरान नाकाबंदी करने के आदेश जारी किए है। जो भी नाइट कर्फ्यू के नियम तोड़ता मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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शहरवासी नहीं पहन रहे मास्क
HISAR में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को एक फिर 161 केस सामने आए। बढ़ रहे केसों के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकलने के बाद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे है। बाजारों में भीड़ कम होने का काम नहीं ले रही है। हर रोज हजारों की संख्या में सैंपलिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना मरीजों पर नजर रखें हुए है।
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अबतक HISAR में कोरोना से 342 मरीजों की हो चुकी है मौत
HISAR में अभी तक 338 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को 161 नए केस कोरोना के सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 18633 पर पहुंच गई है। इनमें से 17321 ठीक हो चुके है। 970 मरीज एक्िटव चल रहे है। रिकवरी रेट 92 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
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गैर – आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध
पुलिस उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले भर में नागरिकों की गैर – आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान नागरिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो पैदल और न ही गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे । इस कोरोना कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी । जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था, आपात स्थिति, नगरपालिका सेवाओं की ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी – मजिस्ट्रेट , पुलिस कर्मियों , वर्दी में सेना / सीएपीएफ बल के जवान , स्वास्थ्य , बिजली , अग्निशमन विभाग , मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड -19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं । इन सभी को पहचान पत्र रखना होगा । अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए स्पेशल कर्फ्यू पास वाले लोगों को भी आवागमन में छूट रहेगी । आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर – राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा , लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी ।
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कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पताल , दवाई की दुकानें और ए.टी.एम. खुला रहने की अनुमति दी जाएगी । गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा / स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने – जाने की अनुमति होगी । आईएसबीटी , रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमित होगी। पुलिस उप महानिरीक्षक ने सभी थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्ज को आवागमन करने वाले स्थानों पर नाकाबंदी कर अपने – अपने क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए है और इसके साथ ही सभी पीसीआर व राइडर को लगातार पेट्रोलिंग करने बारे सख्त निर्देश दिए गए है। सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में इस कर्फयू के दौरान उपरोक्त दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए।