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UP News : यूपी में होटल बनाने की नई गाइडलाइन हुई जारी, इन नियमों का करना पड़ेगा पालन

New guidelines for building hotels - यूपी में नए होटल का निर्माण करने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होटलों के निर्माण से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। अगर आप नए होटल का निर्माण कराने जा रहे हैं तो ऐसे में इन नियमों के बारे में जरूर जान लें। चलिए जानते हैं विस्तार से - 

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UP News : यूपी में होटल बनाने की नई गाइडलाइन हुई जारी, इन नियमों का करना पड़ेगा पालन

HR Breaking News (ब्यूरो)। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होटलों के निर्माण के लिए नई गाइड लाइन (New guidelines for construction of hotels) जारी की है। अपर मुख्य सचिव डा. नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से इस बाबत आवास आयुक्त, सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, विशेष क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष को निर्देश जारी किए गए हैं।


होटल का निर्माण करने से पहले जान लें ये नियम - 

इन निर्देशों में कहा गया है कि होटल में कमरों की कम से कम संख्या छह होगी। छह से 20 कमरों के होटल के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की स्थिति में न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं होगी। मगर कमरों की संख्या 21 से अधिक होने पर होटल के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा।

होटल में बना सकेंगे बस इतने कमरे - 

होटल की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशंस के अनुसार होगी। मगर नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में, आवासीय भूखंडों पर होटल का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। आवासीय क्षेत्रों में 20 कमरों तक के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई नौ मीटर तथा 20 कमरों से अधिक के होटल के लिए 12 मीटर जबकि गैर आवासीय क्षेत्र में सभी तरह के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।