UP News : यूपी में घर बनाने के बदल गए नियम, अब निर्माण करने से पहले जरूर जान लें नए रूल्स

HR Breaking News (ब्यूरो) : उत्तर प्रदेश में घर के निर्माण के मामले में योगी सरकार (CM yogi) ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घर बनाने के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब घर बनाने वालों को इन नियमों का पालन करना होगा।
अब भवन निर्माण में अधिकतम 75 सेंटीमीटर (ढाई फीट) चौड़ाई के ही छज्जे का निर्माण किया जा सकेगा। राज्य सरकार (yogi government) द्वारा जारी की गई संशोधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तहत अब पहले की तरह 1.5 मीटर चौड़ाई के छज्जे के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। अब भूतल पर पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाने पर 12.50 मीटर ऊंचाई में एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कराया जा सकेगा।(rules of building construction)
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भवनों में चार्जिंग स्टेशन बनाने की व्यवस्था (Arrangement for making charging stations in buildings) भी उपविधि से सुनिश्चित की जाएगी। विकास प्राधिकरण व परिषद से भवन निर्माण के लिए आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए मानचित्र में त्रुटियों को 15 दिन में दूर न करने पर अब मानचित्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। बिल्डरों को आंशिक पूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा भी दी गई है।
डेढ़ दशक पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तमाम प्रविधानों को संशोधित करने का निर्णय पिछले दिनों सरकार ने किया था। आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्त को संशोधित उपविधि भेजते हुए निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने बोर्ड से इसे अनुमोदित कराते हुए तत्काल इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
संशोधित उपविधि के अनुसार 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन में पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण (stilt floor construction)कराया जा सकेगा। ऐसे में 10.50 से 12.50 मीटर ऊंचाई तक भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। इसी तरह यदि भूखंड का क्षेत्रफल 300 से 500 वर्गमीटर है तो बहु आवासीय भवनों का निर्माण 15 से 17.50 मीटर ऊंचाई तक किया जा सकेगा। उपविधि में पहली बार धर्मकांटा, मोबाइल टावर और भवनों में 5जी नेटवर्क की स्थापना के संबंध में व्यवस्था की गई है।