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UP School News : यूपी में बदली गई स्कूलों की टाइमिंग, टीचर्स के अवकाश को लेकर भी हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

UP School Timing : ठंड की वजह से पूरे राज्य में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया था और जब स्कूल खुले थे तो स्कूलों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया था , पर अब जब मौसम सामान्य हो गया है तो यूपी के स्कूलों की टाइमिंग को एक बार फिर से बदल दिया है और इसके साथ ही हाई कोर्ट ने टीचर्स की अर्न लीव को लेकर भी ये बड़े आदेश दे दिए हैं| आइये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं 

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HR Breaking News, New Delhi : उतर प्रदेश (up news) के परिषदीय और मान्यता प्राप्त आठवीं तक के विद्यालय सोमवार से सुबह नौ से तीन बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किया। शीतलहर के कारण 23 जनवरी को जारी आदेश में सुबह दस से तीन बजे तक स्कूल खोलने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने छह फरवरी को ही स्कूलों (school timing change in up) का समय बदलकर सुबह नौ से तीन बजे तक कर दिया था। उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। 

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बता दें कि प्रदेश (weather in up) में शीतलहर के चलते कई दिन तक कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए बंद रखा गया था। मौसम (up ka masuam) कुछ ठीक होने पर जब ये स्कूल खोले गए तो उनका समय सुबह दस बजे से लेकर तीन बजे तक रखा गया। इधर पिछले एक हफ्ते से मौसम कुछ और बेहतर हुआ है। सुबह और समय से धूप निकल रही है। मौसम को देखते हुए अब स्‍कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने 12  फरवरी से 15 फरवरी तक बदली-बारिश की 
सम्‍भावना जताई है।  

शिक्षकों की छुट्टी पर निर्णय लें हाईकोर्ट
उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को शिक्षकों को अर्न लीव (अर्जित अवकाश) संबंधी प्रत्यावेदन पर 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने याची उपेन्द्र मणि मिश्र और 5 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अमित मिश्रा को सुनकर दिया है।

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बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) के शिक्षक काफी समय से अर्जित अवकाश की मांग कर रहे थे। याचियों के अधिवक्ता अमित मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचियों द्वारा दिए गए 29 अप्रैल 2023 के प्रत्यावेदन पर तीन महीने में विधि सम्मत निर्णय लिया जाए।