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एक बैंक में खुलवाएं हैं 2 खाते, बैंक डूबने पर कितना पैसा मिलेगा वापस, RBI का ये है नियम

Bank Collapse Rules : आज के समय में वित्तीय लेनदेन करने के लिए बैंक में हर किसी का खाता होता है। कई के पास तो एक ही बैंक (bank news) में दो-तीन खाते भी होते हैं। इन खातें में सभी अपने बचत के पैसों को जमा रखते हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर बैंक डूब जाता है तो आपको वापस कितना पैसा मिलेगा। चलिए जानते हैं इस बारे में आरबीआई ने क्या नियम (RBI Bank Collapse rules) बनाया हुआ है। 
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एक बैंक में खुलवाएं हैं 2 खाते, बैंक डूबने पर कितना पैसा मिलेगा वापस, RBI का ये है नियम

HR Breaking News - (bankrupt Rules)। आज डिजिट के इस युग में बैंक में खाता तो सभी का होता है। क्योंकि आज ज्यादातर ऑनलाइन काम बिना बैंक खाते के नहीं हो सकते। इसके अलावा बैंक खाते में लोग अपना सेविंग का पैसा रखते हैं। ताकि पैसा सुरक्षित रहेगा और समय आने पर निकाल सकें। लेकिन, सवाल यह उठता है कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो क्या पूरा पैसा डूब जाएगा।

कुछ लोगों के तो एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में 2 या इससे अधिक खाते भी होते हैं और इनमें लाखों की राशि भी जमा रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक ही डूब (bank doobne par cash back rule) जाए तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? इसके लिए आरबीआई (RBI) ने नियम बनाया हुआ है। अगर आपके भी बैंक खातों में पैसे जमा हैं तो इस नियम को जरूर जान लें।


बैंक डूबने पर इतना पैसा सेफ -


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of india) के नियम अनुसार बैंक डूबने पर बैंक में सिर्फ 5 लाख रुपए की रकम ही सेफ रहती है। क्लेम करने के 90 दिन बाद आपको यह राशि मिलेगी। कई बार लोग एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में 5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा रखते हैं, ऐसे में सभी खाते एक ही माने जाएंगे और 5 लाख का बीमा कवरेज (RBI bank aacount insurance rules) ही मिलेगा।


बीमा कवरेज राशि बढ़ाई -


भारत में लोगों के पैसे बैंक खातों (bank aacount deposit coverage) में काफी सुरक्षित हैं, क्योंकि पिछले पांच दशक में बैंक दिवालिया होने की शायद ही कोई घटना सामने आई हो। अलग-अलग बैंकों में पैसे जमा करके आप अपने पैसों को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ दो बैंक डूबने का खतरा न के बराबर होता है।

बता दें कि अब डिपॉजिट बीमा कवरेज 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बता दें कि यह पैसा DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) की ओर से दिया जाता है, जो आरबीआई के अधीन काम करने वाली आरबीआई की सहायक कंपनी है।


ऐसे काउंट होती है रकम-


ग्राहक की ओर से बैंक डूबने पर सिर्फ 5 लाख तक की कवरेज (compensation amount in bank collapse) ही मिलती है। इससे ज्यादा राशि जमा होने पर समझो कि आपके पैसे डूब गए। 5 लाख से कम रकम जमा है पूरी जमा रकम मिल जाएगी, लेकिन अधिक होने पर 5 लाख ही मिलेंगे। अगर बैंक में 5 लाख रुपए की FD और 4 लाख जमा हैं तो बैंक डूबने पर आपको 5 लाख (cash back rule in bank collapse) रुपये ही मिलेंगे।