EPFO Rules: ईपीएफओ खाताधारक भूलकर भी ना करें ये गलती, पीएफ अकांउट में ब्याज मिलना हो जाएगा बंद
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, Employee Provident Fund: अगर आप रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ देते हैं और लगातार 36 महीने तक खाते में पैसा जमा नहीं रहता है तो आपका खाता इनेक्टिव की कैटेगरी में डाल दिया जाता है.
Employee Provident Fund Rules: हर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक हिस्सा कटकर पीएफ खाते में जमा होता है. यह पैसे रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त के रूप में मिलते हैं. अगर आपको किसी आपात स्थिति में पैसों की जरूरत है तो इन पैसों की आंशिक निकासी कर सकते हैं.
PF खाते में जमा पैसों पर अच्छा ब्याज मिलता है, लेकिन कई बार पीएफ में जमा पैसों पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं जिस कारण खाते में जमा पैसों पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है.
अगर आप रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ देते हैं और लगातार 36 महीने तक आपके खाते में पैसा जमा नहीं होता है तो आपका खाता इनेक्टिव की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. ऐसे में आपको खाते में जमा पैसों पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है.
अगर आप भारत में नौकरी छोड़कर स्थाई रूप से विदेश में बस जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको खाते में मिलने वाले ब्याज बंद कर दिया जाता है.
अगर किसी पीएफ अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे खाते को इनेक्टिव कैटगरी में डालकर बंद कर दिया जाता है.
अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है और अगले तीन साल तक खाते से पैसे नहीं निकलते हैं तो उसके खाते को निष्क्रिय मानकर इसमें ब्याज मिलना बंद हो जाता है.