Bank Cheque : चेक के पीछे साइन करना कब होता है जरूरी, बैंक ग्राहक जरूर जान लें नियम
Bank Cheque : आपने अक्सर देखा होगा कि चेक से लेनदेन के समय हमेशा उसके पीछे साइन कराए जाते हैं. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों कराया जाता है? आमतौर पर कई लोगों के मन में ये सवाल भी हाेता है कि आखिर चेक के पीछे साइन करना कब जरूरी होता है... चलिए आइए जान लेते है नीचे इस खबर में-

HR Breaking News, Digital Desk- आजकल बैंकिंग के काम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन चेकबुक का महत्व कम नहीं हुआ है. आप चेक से आसानी से किसी को भी पैसे दे सकते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि चेक से लेनदेन के समय हमेशा उसके पीछे साइन कराए जाते हैं. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों कराया जाता है?
सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन केवल बियरर्स चेक के पीछे कराया जाता है. जबकि ऑर्डर चेक के पीछे हस्ताक्षर जरूरी नहीं होते. बियरर्स चेक वह होता है जिसे बैंक में ले जाकर किसी भी व्यक्ति द्वारा नकद किया जा सकता है, चाहे उस पर नाम हो या न हो. वहीं, ऑर्डर चेक में पैसा सिर्फ उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम लिखा होता है और वह बैंक में मौजूद होना जरूरी है. बैंक कर्मचारी पैसा देने से पहले पूरी जांच करते हैं.
बैंक खुद को करते हैं सुरक्षित-
बियरर्स चेक से कोई भी पैसा निकाल सकता है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा रहता है. यदि चेक किसी को मिल जाए या चोरी हो जाए, तो पैसा मिल सकता है, जिससे बैंक पर सवाल खड़े हो सकते हैं. इसका समाधान यह है कि चेक के पीछे हस्ताक्षर करवा लिए जाएं. इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि पैसा निकालने वाला व्यक्ति सही है, और यदि पैसा गलत हाथ में भी जाए, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगी.
हालांकि, अगर रकम 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो बैंक कैश लेने आए शख्स से एडरेस प्रूफ जरूर मांगता है और तभी पैसा देता है. इसके अलावा एक और कारण यह भी होता है कि कई बार चेक में आगे किये गए साइन को लेकर डबल श्योर होने के लिए भी पीछे साइन लिए जाते हैं. अगर कोई साइन करने से मना करता है को फिर उसे एक पेपर पर अपनी पूरी जानकारी के साथ कैश निकालने के लिए आवेदन देना होगा.
कब नहीं होती साइन की जरुरत-
जैसा कि हमने बताया, ऑर्डर या पेयी चेक पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होते। वहीं, बियरर्स चेक पर भी तब हस्ताक्षर नहीं चाहिए जब व्यक्ति अपने खाते से ही पैसा निकाल रहा हो। लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति चेक लेकर पैसा निकालने आए, तो उसकी साइन की जरूरत होती है।