Bank locker Rules : बैंक लॉकर वालों के लिए अलर्ट, RBI ने जारी की महत्वपूर्ण गाइडलाइन
Bank locker Rules : अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो इस खबर को पढ़ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक लॉकर को लेकर एक महत्तवपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है... जिसके चलते ये कहा गया है कि ऐसा न करने पर आप अपना लॉकर गंवा सकते हैं-

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी लॉकरधारकों को अपने बैंकों के साथ अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट (rental aggrement) साइन करना होगा। ऐसा न करने पर आप अपना लॉकर गंवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों से नियमों के पालन की जानकारी मांग रहा है।
जानकारों के अनुसार, हर पांच में से एक लॉकरधारक को अपना एक्सेस खोना पड़ सकता है। तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और नया एग्रीमेंट साइन करें।
मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि बैंक नियमों का पालन सुनिश्चित करने और रेगुलेटर की जांच से बचने के लिए रेगुलेटर और सरकार से संपर्क में हैं। उन्होंने जरूरी होने पर ऐसे ग्राहकों को फाइनल नोटिस 9final notice) भेजने और उनके लॉकर सील करने की इजाजत मांगी है। बैंक फिलहाल ग्राहकों को एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए रिमाइंडर भेज रहे हैं। करीब 20 प्रतिशत कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, उन्हें अपने लॉकर का एक्सेस गंवाना पड़ सकता है।
नए एग्रीमेंट में हुए कुछ बदलाव-
एक अधिकारी ने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों (public sector bank) की तरफ से आई एक रिक्वेस्ट पर सरकार विचार कर रही है। RBI के बदले हुए लॉकर एग्रीमेंट के नियमों को मार्च 2024 तक पूरी तरह लागू करना था।
अधिकारी के मुताबिक, नया बैंक लॉकर एग्रीमेंट (new locker aggrement) लागू हो गया है, जिसमें ग्राहकों के हित का खास ध्यान रखा गया है। अब अगर बैंक लॉकर में रखे आपके सामान की सुरक्षा नहीं कर पाता, तो आप हर्जाने का दावा कर सकते हैं या कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं।
भेजा जाएगा नोटिस-
बैंक अधिकारियों के अनुसार, कुछ ग्राहक रिमाइंडर (reminder) के बावजूद अपने लॉकर अपडेट कराने नहीं आ रहे हैं। इस समस्या को रिजर्व बैंक के सामने उठाया गया है। बैंकों ने अनुरोध किया है कि उन्हें ऐसे ग्राहकों को नोटिस भेजने और उनके लॉकर संचालन रोकने की अनुमति दी जाए। बैंक अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि आरबीआई के नियमों (RBI Rules) का पूरी तरह से पालन करने के लिए बैंकों को दिसंबर 2025 तक का समय दिया जाए।