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Bank News: बैंक से अचानक गायब हुई ग्राहक की 50 लाख रूपये की ज्वेलरी, सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने सुना दिए कड़े आदेश

Bank latest jewellery theft news: चोरी और फरेब के मामले आए दिन सुनने और पढ़ने को मिलते है। आजकल चोर इतने शातिर हो गए है की कड़ी से कड़ी सुरक्षा को भी पर कर जाते है। ऐसे ही एक मामला हाल (latest bank theft) ही में सामने आया जहाँ सिर्फ चोरो की बदनीयत ही नहीं बल्कि बैंक की लापरवाही के कारण दो ग्राहकों की करीब 50 लाख की ज्वेलरी गायब हो गयी। बता दें, जब यह मामला उपभोगता आयोग (Consumer court) पहुंचा तो आयोग ने बैंक को कड़ी फटकार लगायी। आइए खबर में जानते है पूरा मामला-
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HR Breaking News (ब्यूरो) | जिले की एक बैंक शाखा में करीब 3 वर्ष पूर्व लॉकर तोड़कर चोरी करने के मामले में सिरोही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने बैंक की लापरवाही के कारण चोरी होना मानते हुए दो लॉकरधारकों को 56 लाख का मुआवजा ब्याज सहित अदा करने के बैंक को आदेश दिए हैं। आयोग ने बैंक को ये राशि 45 दिन के भीतर प्रार्थियों (Bank theft news) को अदा करने के आदेश दिए हैं।

 

 

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आयोग के अनुसार 26 फरवरी 2021 को रात्रि करीब 8 बजे एसबीआई बैंकशाखा शिवगंज का पूरा स्टाफ काम खत्म कर बैंक शाखा में लॉक लगाकर (bank locker theft) अपने अपने घर चला गया। बैंक में 24 घंटे गार्ड की व्यवस्था नहीं थी। दिनांक 27 फरवरी व 28 फरवरी के अवकाश के दौरान रात्रि में चोरों ने कटर से छत को काटकर लॉकर रूम की छत को तोडकर (is jewellery safe in bank locker) अंदर घुस गए। चोरों ने लॉकरों को तोड़ दिया व उनके अन्दर रखा बेशकीमती सामान चुराकर फरार हो गए।

 

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बैंक प्रबंधक व स्टाफ को चोरी का तब पता चला तो उन्होंने 1 मार्च 2021 को सुबह करीब 10:45 बजे चन्द्रपाल सिंह अपना लॉकर खोलने आए। इस घटना में मोतीसिंह के लॉकर में रखे करीब 40 लाख रुपए की ज्वेलरी (penalty on bank for theft) और गिरधर गोपाल के लॉकर में रखे करीब 10 लाख रूपये की ज्वेलरी चोरी हो गई।

चोरी की वारदात को लेकर दोनों लॉकरधारकों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग (Bank theft case) ने मामले में माना कि कोई व्यक्ति अपने बैंक के लॉकर में अपना बेशकीमती सामान इसलिए रखता है, क्योंकि वह निश्चिंत हो सके कि बैंक द्वारा उसके सामान की उचित देखभाल व सुरक्षा की जा रही है।

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सुरक्षा गार्ड नहीं होने से चोरों को हुई आसानी
मामलें के गहन अध्ययन के बाद आयोग ने पाया कि बैंक के आसपास कोई रहवासी मकान या रिहायशी एरिया नहीं था। बैंक के पीछे गौशाला की जमीन थी। आयोग ने माना कि ऐसी स्थिति में बैंक ने 24 घंटे सुरक्षा गार्ड (bank news) की तैनाती नहीं कर न सिर्फ सुरक्षा में चूक की है, बल्कि चोरों के लिए चोरी करना काफी आसान बना दिया। आयोग ने बैंक की इस हरकत को सेवादोष माना। जिला आयोग ने प्रार्थी मोतीसिंह व गिरधर गोपाल को जेवरात की पूरी कीमत ब्याज सहित मानसिक क्षति मुआवजे और परिवाद व्यय के साथ 45 दिन के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।