6.5 करोड़ PF खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट, EPFO ने बदले नियम

HR Breaking News, Digital Desk- प्राइवेट नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ (प्रोविडेंट फंड) बुढ़ापे का सहारा और आपातकालीन स्थिति में काम आने वाला महत्वपूर्ण फंड होता है. पहले नई नौकरी में पीएफ ट्रांसफर करना काफी मुश्किल था. लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली है.
अब कर्मचारी भविष्य निधि (PF) ट्रांसफर आवेदन मामूली ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड के कारण खारिज नहीं होंगे. पहले, यदि आपकी पिछली और नई नौकरी की सर्विस डेट में थोड़ा भी अंतर होता था, तो आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट (pf tranfer claim reject) हो जाता था. लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफर करने में आसानी होगी और उन्हें ओवरलैप के कारण रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा.
अब आसान होगा PF का पैसा ट्रांसफर करना-
इसके कारण हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा.जब भी आप नौकरी बदलते हैं, तो वो अपने पुराने एंप्लॉयर के ईपीएफ खाते से नए एंप्लॉयर के ईपीएफ अकाउंट (epf account) में बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है. इसी को ट्रांसफर क्लेम कहते हैं. लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि पुराने और नए एंप्लॉयर (new employeer) की सर्विस डेट्स ओवरलैप हो जाती है. जिसके कारण ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट (reject) कर दिया जाता है.
ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा-
इसको लेकर ईपीएफओ (EPFO) ने अब साफ किया है कि अब ट्रांसफर क्लेम (Transfer claim) को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट (reject) नहीं किया जाएगा क्योंकि दो कंपनियों की सर्विस डेट्स में ओवरलैप (overlap) है. जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर किसी ट्रांसफर क्लेम में ओवरलैपिंग डेट्स (Overlapping dates in transfer claim) मिलती हैं तो इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रीय ऑफिस को उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं करना है.
जब वाकई ज़रूरत हो, तभी स्पष्टीकरण दें. ट्रांसफर ऑफिस (office) बिना दावा लौटाए या खारिज किए, प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा और केवल ज़रूरी मामलों में ही जवाब देगा. जवाब सिर्फ तभी मांगा जाए जब ओवरलैपिंग को समझना ज़रूरी हो और आवश्यक जानकारी मिलने पर दावा आगे बढ़ाया जा सके.