Construction rules near national highway : हाईवे से इतनी दूरी पर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम वरना कभी भी चल जाएगा बुलडोजर
Construction rules : बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी जमीन के पास से हाईवे निकल जाए। इसके बाद उनकी जमीन के रेट बढ़ जाएंगे। वहीं लोग ये भी सोचते हैं कि वो हाईवे के किनारे अपनी दुकान मकान बना ले। ताकी अच्छी आमदनी भी हो सके। लेकिन हाईवे के नजदीक निर्माण (Construction Near highway) ऐसे ही नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर कुछ नियम बने हुए हैं, जिनको हमें जरूर जान लेना चाहिए।
Hr Breaking News (Construction rules near highways) : घर बनाने के लिए इंसान की पूरी जीवन की पूंजी लग जाती है। वहीं घर बनाने का काम आसान भी नहीं है। मिनटो में मकान तैयार नहीं होता, इसको बनाने में काफी समय लगता है। हाईवे के नजदीक (Construction rules NHAI) हर कोई घर, मकान या बिल्डिंग बनाना चाहता है।
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महंगी जमीन पर महंगा निर्माण लोग करते हैं, लेकिन आप भी हाईवे के आसपास निर्माण की सोच रहे हैं तो कुछ निमय जरूर जान लें, नहीं तो मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल सकती है।
नियम नहीं जाने तो चल जाएगा बुलडोजर
लोग घर बनाने के लिए वर्षों की कमाई लगा देते हैं। हर कोई घर को ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां पर उसकी प्रोपर्टी की वेल्यू अच्छी हो। हाईवे के नजदीक (Construction rules for highways) निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी की अच्छी वेल्यू होती है, लेकिन कुछ नियम नहीं जाने तो आपकी संपत्ति (property) पर बुलडोजर चल सकता है। इसलिए निर्माण के लिए सभी कानूनी प्रावधानों को पूरा करना चाहिए।
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क्षेत्र से संबंधित अथॉरिटी तोड़ सकती है निर्माण
लोग हाईवे के आसपास कंस्ट्रकशन करने की इच्छा रखते हैं। अगर किसी की जमीन से हाईवे (highway rules) निकलता है तो वह अपनी जमीन में हाईवे से सटा कर निर्माण कर देते हैं, लेकिन आपका निर्माण हाईवे के ज्यादा नजदीक है तो संबंधित विभाग का पीला पंजा कभी भी चल सकता है। आपके मकान को ढाह दिया जाएगा।
जानिए हाईवे से कितना दूर हो निर्माण
हाईवे किनारे निमार्ण (Construction rules near highways) को लेकर नियम बनाए गए हैं। भूमि नियंत्रण नियम (Land Control Rules 1964) के मुताबिक किसी भी कृषि भूमि या अन्य खुली भूमि में नेशनल या प्रांतिय हाईवे की मध्यरेखा से 75 फीट की दूरी के बाद ही निर्माण किया जा सकता है। शहरों में यह दूरी घटकर 60 फीट रह जाती है।
वहीं किसी भी हाईवे (Highway) की बीच की रेखा से 40 मीटर की दूरी के अधिन बना मकान अवैध माना जाएगा। इसे कभी भी ढहा जा सकता है। किसी को भी 40 से 75 मीटर के क्षेत्र में कुछ बनाना है तो इसकी संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी।
क्यों है हाईवे से दूरी जरूरी
हाईवे किनारे निर्माण (Construction rules reasons) को लेकर नियम निर्माण करने वालों के ही भले में बनाए गए हैं। अगर हाईवे के ज्यादा नजदीक से हाईवे है तो इससे वायु प्रदूषण का शिकार हो सकते हैं। वाहनों से निकला धुंआ सेहत को खराब कर सकता है। वहीं ध्वनी प्रदूषण, गोपनियता और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है।