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Currency Notes : 100, 200 और 500 रुपये के नोट को लेकर RBI ने जारी की गाइडलान

Currency Notes : अगर आपके पास 100, 200 और 500 रुपये के नोट है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 100, 200 और 500 रुपये के नोट को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है.. जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है-

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Currency Notes : 100, 200 और 500 रुपये के नोट को लेकर RBI ने जारी की गाइडलान

HR Breaking News, Digital Desk- (Currency Notes Update) भारत में कागज के नोटों का नियमित उपयोग होता है, जिससे उनका गंदा होना या कटना-फटना सामान्य बात है. एटीएम (bank atm) से पैसा निकालते समय कई बार फटे (mutilated notes) हुए नोट मिलते हैं, जो उपयोग में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। यह स्थिति विक्रेता या बैंक की सेवा में असुविधा का कारण बनती है. (Indian currency)

ऐसे में अगर आपके पास में ऐसे नोट हैं जिनके टुकड़े अलग-अलग हैं या फिर बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में हैं तो अब इसको लेकर रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की तरफ से नियम जारी कर दिए गए हैं. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को गंदे, कटे-फटे और क्षतिग्रस्त नोटों का विनिमय करने का आदेश दिया है. इन नोटों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं. आइए जानिए इन नियमों के बारे में - (RBI Update)

कोई भी एक्सचेंज से नहीं कर सकता मना-

आरबीआई के अनुसार, कटे-फटे या सड़े-गले नोट रखने वाले लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. आरबीआई और बैंकों को ऐसे नोटों को स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता. कानून के अनुसार, आप इन नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं और नए नोट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित नहीं होगी. (Bank News)

नोट की स्थिति पर निर्भर करता है रिफंड-

आपको बता दें देशभर में RBI के ऑफिस या फिर आप बैंकों में बेकार नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है. हालांकि, रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है. (bank refund)

बैंक अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं-

डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख प्रशांत जोशी के मुताबिक, किसी व्यक्ति को गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा के लिए खाता खोलने की जरूरत नहीं है. वह अपनी किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं और कभी भी ये काम कर सकते हैं. सभी कार्य दिवसों पर इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं.

किस तरह के नोट होते हैं कटे-फटे?

साउथ इंडियन बैंक के बैंकिंग ऑपरेशंस ग्रुप के जनरल मैनेजर और प्रमुख शिवरामन के ने कहा है कि किसी करेंसी नोट को कटा-फटा नोट तब कहा जाता है, जब उसका एक हिस्सा या तो गायब हो या नोट दो से अधिक टुकड़ों से बना हो.

कितनी मिलती है कटे-फटे नोट की वैल्यू?

बता दें ऐसे गंदे और कटे-फटे नोटों का मूल्य आरबीआई द्वारा और बैंक के अपने नियमों के अनुसार तय की जाती है. जोशी के मुताबिक, बैंक के नोट की वैल्यु आपको कितनी मिलेगी ये नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. नोट की कीमत ग्राहकों को पूरी, आधी और नहीं भी मिल सकती है. अगर नोट कम कटा-फटा होगा तो आपको सही कीमत मिल सकती है. वहीं, अगर ज्यादा फटा होगा तो आधी या फिर कीमत नहीं भी मिल सकती है. 

50 रुपये से कम मूल्य के नोट का नियम-

आरबीआई के नियमों (RBI Guidelines) के अनुसार, 50 रुपये से कम के नोट के लिए अगर वह 50 फीसदी या उससे कम खराब है, तो आपको पूरा मूल्य मिलेगा. लेकिन यदि नोट 50 फीसदी से अधिक खराब है, तो संभव है कि आपको एक रुपया भी वापस न मिले. इस तरह, नोट की स्थिति उसके मूल्य पर अत्यधिक प्रभाव डालती है.

जानें क्या है RBI के नियम?

RBI की वेबसाइट के अनुसार, 2000 रुपये के नोट की लंबाई 16.6 cm, चौड़ाई 6.6 cm, और एरिया 109.56 वर्ग सेंटीमीटर है. यदि नोट का एरिया 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पूरा पैसा मिलेगा. जबकि अगर नोट का एरिया 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो केवल आधा रिफंड मिल सकेगा.

500 रुपये के नोट को लेकर क्या है नियम?

वहीं, 500 रुपये के नोट की लंबाई- 15 cm, चौड़ाई- 6.6 cm और एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर होता है. ऐसे में 500 रुपये के नोट यदि 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो फुल रिफंड मिलेगा, जबकि 40 वर्ग सेंटीमीटर होने पर रिफंड आधा मिलेगा.