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Delhi Property Tax : दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, इन इलाकों में है घर तो नहीं देना पड़े प्रोपर्टी टैक्स

Delhi Property Tax : दिल्ली में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, दिल्ली नगर निगम ने क्षेत्राधिकार में वाले आवासीय इलाकों के लिए मकान या संपत्ति कर में छूट का ऐलान किया है। अब दिल्ली के इन इलाकों में रहने वालों को प्रोपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 
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Delhi Property Tax : दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, इन इलाकों में है घर तो नहीं देना पड़े प्रोपर्टी टैक्स

HR Breaking News (ब्यूरो)। दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को एमसीडी के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में वाले आवासीय इलाकों के लिए मकान या संपत्ति कर में छूट की घोषणा की. ओबेरॉय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ग्रामीण क्षेत्रों में ‘लाल डोरा’ या विस्तारित ‘लाल डोरा’ संपत्तियों से कोई गृह कर वसूल नहीं करेगा।

उन्होंने कहा, “एमसीडी अपने ग्रामीण क्षेत्राधिकार में लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा के तहत आने वाले रिहाइशी इलाकों को न तो नोटिस भेजेगी और न ही संपत्ति कर वसूलेगी. दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी राहत है।

कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स में कोई छूट नहीं


हालांकि, मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लगाया गया टैक्स वैसा ही रहेगा. दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में लगभग 2,168 सड़कें एमसीडी के तहत अधिसूचित हैं और इन सड़कों पर स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों को संपत्ति कर का भुगतान करना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए संपत्ति कर के मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 सितंबर को दिल्ली के 360 गांवों की एक पंचायत आयोजित की गई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है।

डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जहां ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वह डोरा हो या विस्तारित लाल डोरा, संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मेयर और डिप्टी मेयर के साथ हुई बैठक में 360 गांवों के मुखिया मौजूद थे, जहां यह निर्णय लिया गया।

वहीं, अधिकारियों ने कहा कि एमसीडी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 2,138 अधिसूचित सड़कों पर वाणिज्यिक कर लागू होगा, लेकिन अगर गांव का कोई व्यक्ति छोटे पैमाने पर काम कर रहा है, तो कोई संपत्ति कर लागू नहीं किया जाएगा।