Delhi Property Update : रेरा के आदेश से दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर मचा शोर-शराबा
राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी को लेकर बवाल मचा हुआ है. दिल्ली में आबादी इतनी ज्यादा है कि यहां महज 200 गज जगह में लोग 20-20 फ्लैट्स बनाकर बेच रहे हैं. लोग एक पेंट्री या कोई दूसरी चीज दिखाकर नक्शा पास करवा रहे हैं और फिर बाद में उसे फ्लैट्स बनाकर बेच देते हैं. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

HR Breaking News (नई दिल्ली)। साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि दिल्ली में कितने बड़े प्लॉट पर कितने घर बनाए जा सकते हैं लेकिन दिल्ली रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक इस नियम का पालन नहीं हो रहा है और जमीन पर ज्यादा फ्लैट्स बन रहे हैं.
रेरा का आदेश
दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने अपने आदेश में एजेंसियों को 2008 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत अलग- अलग साइज के प्लॉट पर कंसट्रक्ट होने वाली युनिट की अधिकतम संख्या तय की गई थी. अथॉरिटी ने सभी सब- रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे प्लॉट के आकार के अनुसार आवास इकाइयों की संख्या से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन न करें. रेरा ने कई शिकायतें सामने आने के बाद यह डायरेक्शन जारी किया है. हालांकि ये कोई नए निर्देश नहीं है. 2008 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम लागू किए थे.
कैसे हो रहा है हेरफेर?
बिल्डर नक्शे को गलत दिखाकर उसे पास करवा लेते हैं और बाद में उसे मॉडिफाई कर लेते हैं. कुछ मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है कि बिल्डर बड़े फ्लैट्स का नक्शा पास करवा लेते हैं और फिर बाद में उसे तोड़कर दो छोटे फ्लैट्स में बदल लेते हैं. कई फ्लैट खरीदने वालों को यह पता भी ही नहीं होता है कि जिस जगह फ्लैट है वहां कितने फ्लैट बन सकते हैं.
दिल्ली में कई अनऑथराइज्ड कॉलोनियां
दिल्ली BJP अध्यक्ष ने दावा किया कि RERA का आदेश कहता है कि 50 मीटर तक के प्लॉट पर सिर्फ तीन आवासीय इकाइयों की अनुमति है, जबकि दिल्ली में कई 50 मीटर तक के छोटे प्लॉट में चार से पांच आवासीय इकाइयां हैं. इसी तरह आदेश में कहा गया है कि 50 से 250 मीटर के प्लॉट पर सिर्फ चार आवासीय इकाइयों की अनुमति दी जाएगी, जबकि दिल्ली में 100-250 मीटर से ज्यादा के साइज की संपत्तियों में बड़ी संख्या में छह से आठ आवासीय इकाइयां हैं. दिल्ली में 1671 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं जहां आज तक कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया गया है.
BJP ने AAP से पूछा सवाल
दिल्ली बीजेपी ने सोमवार को दावा किया कि एनसीटी दिल्ली रेरा के आदेश के बाद, यहां सब-रजिस्ट्रार की ओर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है. हालांकि, राजस्व विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सब-रजिस्ट्रार को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. आप (AAP) सरकार की आलोचना करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या एनसीटी ऑफ दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का आदेश 20 नवंबर या उसके बाद की किसी तारीख से पहले बनी संपत्तियों पर लागू होगा.