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EPFO Rules : एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं PF खाताधारक, जानिए EPFO के नियम

EPFO Rules : पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर. कई लोग पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए पहले ही आवेदन करते हैं. इसके लिए उन्हें निकासी का कारण बताना होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताने जा रहे है कि आखिर एक बार में पीएफ खाताधारक कितना पैसा निकाल सकते है-

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EPFO Rules : एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं PF खाताधारक, जानिए EPFO के नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (EPF News) कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) एक निवेश फंड है, जिसका निर्माण कर्मचारी, कंपनी और सरकार के योगदान से होता है. सभी नौकरी पेशेवर (job professional) हर महीने अपनी सैलरी से एक हिस्सा इस पीएफ अकाउंट (PF Account) में जमा करते हैं, वहीं कंपनी भी इसमें योगदान करती है. यह फंड कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. जब कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो उनके पीएफ खाते में अच्छी खासी रकम जमा होती है.

कई लोग पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए पहले ही आवेदन करते हैं. इसके लिए उन्हें निकासी का कारण बताना होता है. EPF खाताधारक साल में शादी और शिक्षा के लिए अधिकतम तीन एडवांस निकासी कर सकते हैं. इसके लिए आवश्यक है कि ईपीएफ सदस्य की भविष्य निधि के तहत 7 वर्ष की सदस्यता हो. पीएफ पैसे निकालने के नियम जानकर सदस्य उचित तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं. विस्तार से जानने के लिए EPF के निकासी नियमों की जानकारी आवश्यक है.

इलाज के लिए कर सकते हैं पैसे की निकासी-

कर्मचारी को बीमारी की अवस्था में इलाज (Treatment of employee in case of illness) के लिए ब्याज के साथ कर्मचारी का योगदान या मासिक वेतन का छह गुना निकाला जा सकता है. पीएफ खाताधारक (PF Account holder) अपने खाते से 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं. इसके तहत कर्मचारी खुद के इलाज, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इसे निकालने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है.

पुराने घर की मरम्मत-

पुराने घर की मरम्मत के लिए भी कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इसमें शर्त यह है कि घर कर्मचारी, पत्नी या फिर दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए. इसके लिए कम से कम पांच साल की सर्विस होना जरूरी है. इसके लिए वेतन के 12 गुणा पैसों की निकासी की जा सकती है.

होम लोन का भुगतान-

होम लोन (home loan) बकाया चुकाने के लिए यदि घर उसके नाम पर है, तो पीएफ खाते से पैसों की निकासी की जा सकती है. इसके लिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 90 प्रतिशत तक रकम निकाल सकते हैं. यह रकम निकालने के लिए कम से कम 3 साल की सर्विस (service) होना जरूरी है.

घर-जमीन खरीदने या घर निर्माण के लिए-

वेतनभोगी कर्मचारी घर खरीदने, घर बनाने के लिए जमीन खरीदने या फिर घर बनाने के लिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इसमें शर्त यह है कि संपत्ति कर्मचारी (property staff), कर्मचारी की पत्नी या फिर पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर हो (joint name of husband and wife). इसके लिए कम से कम पांच साल की सर्विस जरूरी है.

शादी के लिए-

इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 9employee) अपने पीएफ खाते (pf account) से शादी के लिए पैसे की निकासी कर सकते हैं. इसके लिए कम से कम सात साल की सर्विस होना जरूरी है. वेतनभोगी कर्मचारी खुद की शादी, बेटी, बहन, भाई या बच्चे की शादी के लिए पैसे की निकासी कर सकते हैं.

नौकरी जाने पर-

इसके अलावा, अगर किसी पीएफ खाताधारक कर्मचारी (employee) की नौकरी चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पीएफ खाते से 75 फीसदी तक रकम की निकासी कर सकता है. इसमें सहूलियत यह है कि वह दो महीने से अधिक की बेरोजगारी की स्थिति में वह बाकी का बचा हुआ 25 फीसदी पैसा भी निकाल सकता है.

रिटायरमेंट पर-

पीएफ खाताधारक (PF Account Holder) कर्मचारी 58 साल की आयु पूरी होने पर रिटायरमेंट (retirement) के समय भविष्य निधि में जमा पूरी रकम निकाल सकता है. ऐसी स्थिति में वह 90 फीसदी की रकम निकाल सकता है. 10 की नौकरी पूरा करने पर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. ईपीएफ (EPF) खाते में जमा पैसे की निकासी पूरी तरह से टैक्समुक्त होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अर्जित ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.

पीएफ से पैसे निकासी पर टैक्स-

एक कर्मचारी (employess) जो अपनी पांच साल की नौकरी पूरी करने से पहले पीएफ खाते से पैसे निकालता है, वह टीडीएस की कटौती के लिए पात्र होगा. यदि पैन प्रदान नहीं किया जाता है, तो 34.608% टीडीएस कटौती (TDS Deduction) की जाएगी, जबकि पैन से जुड़े खाते से निकाली गई रकम पर 20% टीडीएस कटौती होगी. यदि निकासी रकम 50,000 से अधिक है, तो आयकर अधिनियम की धारा (section of income tax act) 80 सी के तहत टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है.

पीएफ खाते से निकासी के लिए जरूरी दस्तावेज

- UAN (यनिूवर्सल अकाउंट नंबर) एक अनिवार्य दस्तावेज (documents) है. इसे कर्मचारी कंपनी से प्राप्त कर सकता है.
- बैंक खाते की जानकारी EPF खाते के अनुसार नाम के साथ स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए.
- बैंक खाते को EPF खाताधारक के नाम से होना चाहिए क्योंकि धारक के जीवित होने पर धन तीसरे पक्ष को ट्रान्सफर (tranfer) नहीं किया जा सकता है.
- पिता का नाम और जन्म तिथि जैसे व्यक्तिगत जानकारी पहचान प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से मेल खानी चाहिए.