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EPFO Update: पेंशन नियमों में सरकार ने किए कई अहम बदलाव, EPFO के लाखों सदस्‍यों हुई चांदी

EPFO latest Rule change Update: लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार हाल ही में बड़ी सौगात लेकर आयी है। आपको बता दें, शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS new rules), कई अहम बदलाव किए गए है। दरअसल, इन बदलावों का सीधा फ़ायदा लाखों कर्मचारियों (EPFO latest update) को मिलने वाला है। आइए नीचे खबर में विस्तार से नजर डालते इन नए नियमों पर-
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HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में बदलाव किया है। अब 6 महीने से कम कंट्रीब्‍यूट करने वाले सदस्य भी पैसे निकाल सकेंगे। इस बदलाव से ईपीएस के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। दरअसल, हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन (EPS Consumer pension) के लिए आवश्यक 10 साल वाले अंशदायी सेवा से पहले ही योजना छोड़ देते हैं। इसमें 6 महीने के अंदर ही इस योजना को छोड़ने वालों की संख्‍या ज्‍यादा है। 

लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ 
EPS के तहत जो लोग 10 साल से पहले योजना को छोड़ देते थे, उन्‍हें विड्रॉल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस योजना को छोड़ने वाले लोगों को अपने (EPF Account) कंट्रीब्‍यूशन पर विड्रॉल की सुविधा नहीं दी जाती थी। हालांकि अब इस नियम को बदलते हुए सरकार ने बड़ी राहत दी है। नए संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों (EPFO latest Update) को लाभ मिलेगा, जो 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। 

 

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इस नियम में भी हुआ बदलाव 
योजना को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ईपीएस विवरण में भी संशोधन किया है। अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्‍य ने कितने (EPF benefits) महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है। इस नियम से विड्रॉल करने में आसानी होगी। इस बदलाव से 23 लाख से ज्‍यादा ईपीएस (EPS benefits) सदस्‍यों  लाभ होगा। 


जानें पहले क्‍या थे नियम? 
अब तक विड्रॉल बेनिफिट का कैलकुलेशन पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जाती थी, जिस पर ईपीएस अंशदान का भुगतान (EPFO latest news) किया गया है। अंशदायी सेवा के 6 महीने या उससे अधिक समय पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के हकदार होते थे। नतीजतन, 6 महीने या उससे अधिक समय तक (EPF rule change) अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। 

 

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7 लाख दावे हुए खार‍िज 
पुराने नियम के कारण कई दावे खारिज कर दिए गए क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना ही बाहर हो रहे थे। सरकारी नोटिफिकेशन के (EPF new rule change) मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदायी सेवा 6 महीने से कम होने के कारण विड्रॉल बेनिफिट के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। अब इन ईपीएस सदस्‍यों को जो 14.06.2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के हकदार होंगे। 

 क्‍या होता है ईपीएस? 
अक्‍सर लोग ईपीएस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल यह एक पेंशन स्‍कीम है, जो ईपीएफओ (EPS kya hai ) की ओर से मैनेज किया जाता है। इस स्‍कीम के तहत 10 साल तक कंट्रीब्‍यूशन देना होता है, फिर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इस स्‍कीम के तहत मौजूदा (Employee provident fund) और नए ईपीएफ मेम्‍बर शामिल होते हैं। 

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नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान (employee pension scehme) करते हैं। हालांकि, कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा EPF में और नियोक्ता/ कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में और 3.67% हर महीने EPF में जाता है। कम से कम 10 साल की नौकरी पूरा करने के बाद और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिया जाएगा।