EPFO Withdrawal : इमरजेंसी के समय घर बैठ ऐसे निकलेगा EPFO से पैसा, आप भी जान लें तरीका
EPFO news : पैसे की जरूरत पता नहीं कब पड़ जाए और इमरजेंसी के हालात में पैसे पास होना और भी जरूरी हो जाते हैं , ऐसे में आप बिना बाहर जाए घर बैठे ही EPFO से पैसे निकलवा सकते हैं | आप भी जान लें तरीका
HR Breaking News, New Delhi : जरूरत कभी भी बताकर नहीं आती है. कोई भी इंसान कभी भी आपातकालीन परिस्थितियों में फंस सकता है. आर्थिक परेशानियां किसी भी रूप में सामने आ सकती हैं. हो सकता है आपको घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत हो या नौकरी चली गई हो. ऐसे में आप पैसों के लिए परेशान हो सकते हैं. हालांकि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है.
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सैलरीड लोगों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा
हर सैलरीड लोगों का पीएफ कटता है. इसे आप सैलरी स्लिप में चेक सकते हैं. आपकी सैलरी में यह एक जरूरी कंपोनेंट होता है. इसके तहत हर महीने आपी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफओ के पास जमा होता है, जिसमें एम्पलॉई और एम्पलॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है. यह एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा है, जो सैलरीड कर्मचारियों के लिए मुसीबतों में मदद बनकर सामने आती है.
इन परिस्थितियों में काम आता है पैसा
ईपीएफओ कई परिस्थितियों में पीएफ के पैसे को निकालने की सुविधा देता है. आप जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से पीएफ के पैसों को आंशिक या पूरा विदड्रॉ कर सकते हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोगों के सामने आर्थिक परेशानियां आईं तो ईपीएफओ ने कोविड एडवांस की सुविधा दी. उसके अलावा घर खरीदने, घर की मरम्मत कराने, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी आदि जरूरतों के लिए भी पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं.
नौकरी जाने पर भी कर सकते हैं विड्रॉल
ईपीएफओ नौकरी जाने की स्थिति में भी पीएफ के पैसे निकालने की सुविधा देता है. अगर आप एक महीने से बेरोजगार हैं तो पीएफ के पैसे का एक हिस्सा निकाल सकते हैं. इस स्थिति में कुल रकम का 75 फीसदी हिस्सा तक निकाला जा सकता है. वहीं दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने की स्थिति में पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है.
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ऑनलाइन पीएफ से पैसे निकालने का प्रोसेस:
- ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर विजिट करें.
- मेन्यू में सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें.
- फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करें.
- Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को चुनें.
- यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.
- ऑनलाइन सर्विसेज में CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें.
- बैंक अकाउंट नंबर को वेरिफाई करें.
- Certificate of Undertaking को एक्सेप्ट करें.
- Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें.
- नए फॉर्म में I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM - 31) सेलेक्ट करें.
- पैसे निकालने का कारण और जरूरत की रकम बताएं.
- चेकबॉक्स मार्क करते ही प्रोसेस कंप्लीट.
- बाद में स्टेटस चेक करने के लिए रेफरेंस नंबर को नोट कर लें.
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