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FASTAG New Rule : फास्टैग को लेकर NHAI ने जारी की गाइडलाइन, अब देना पड़ेगा दोगुना टोल टैक्स

FASTAG New Rule : हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां टोल टैक्स से बचने के लिए लोग अब गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर फास्टैग का दुरुपयोग कर. इस पर लगाम लगाने के लिए, एनएचआई (National Highways Authority of India) कई कदम उठा रहा है-

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FASTAG New Rule : फास्टैग को लेकर NHAI ने जारी की गाइडलाइन, अब देना पड़ेगा दोगुना टोल टैक्स

HR Breaking News, Digital Desk- टोल टैक्स से बचने के लिए लोग अब गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर फास्टैग का दुरुपयोग कर. हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोग अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा रहे या कैश भी नहीं रख रहे हैं, जिससे टोल टैक्स की चोरी हो रही है. इस पर लगाम लगाने के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India) कई कदम उठा रहा है. इस तरह की हरकतों से टोल राजस्व का नुकसान होता है और यह गैरकानूनी भी है.

लेकिन इस तरह की हरकत को हटाने के लिए नेशनल हाईवे ने कई कदम उठाए हैं. राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों को वाहन के विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कई कदम उठा रहा है. 

अब वसूला जाएगा दोगुना टोल-

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एनएचएआई ने ऐसे वाहनों से दोगुना टोल वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ऐसे वाहन जिनमें अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग (fastag) नहीं लगा होगा, और वे टोल लेन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें दोगुना टोल देना होगा. एनएचएआई (NHAI) कहा कि विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा (toll plaza) पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य वाहनों को असुविधा होती है. 

टोल टैक्स कलेक्टर को जारी की SOP-

एनएचएआई ने कहा कि सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा सके. बयान के अनुसार, यह सूचना सभी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें लोगों को विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाएगी. 

लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई-

टोल प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (vehicle registration number) के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर-फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा. इससे शुल्क वसूले जाने और टोल (toll) लेन में वाहन की मौजूदगी के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी. 

ब्लैक लिस्ट में डाल देगा NHAI-

बयान में कहा गया है कि गलत तरीके से लगाए गए FASTag शुल्क प्लाजा पर मान्य नहीं होंगे और ऐसे वाहनों को दोगुना टोल शुल्क देना होगा. NHAI ने स्पष्ट किया है कि जारीकर्ता बैंक FASTag को वाहन की विंडशील्ड पर लगाना सुनिश्चित करें. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि FASTag को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा.