Gold Limit at Home : घर में सोना रखने की लिमिट तय, इनकम टैक्स की रेड से बचना है तो जान लें नियम
Gold Limit : सोने के गहने महिलाओं के अलावा पुरुष भी पहनते हैं। गहनों को ज्यादातर तो ब्याह शादी के मौकों पर ही अधिक पहना जाता है, इसके अलावा घर पर (Gold limit news) ही इन्हें रखा जाता है। कभी-कभी सस्ता होने पर लोग सोने को खरीदकर भी घरों में रखते हैं, लेकिन इसे घर पर रखने की लिमिट के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। एक लिमिट से अधिक सोना रखने पर इनकम टैक्स की रेड (income tax raid) भी पड़ सकती है। इसलिए आपको घर पर सोना रखने की लिमिट के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

HR Breaking News : (gold limit for home)। घर में सोना तो आप भी रखते होंगे, लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि इसे रखने की लिमिट (gold limit for women) क्या है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने इसे घर पर रखने की लिमिट तय कर रखी है। इसके लिए बाकायदा नियम भी तय किए गए हैं। एक निर्धारित मात्रा से ज्यादा सोना घर पर मिला तो विभाग की ओर से रेड मारी जा सकती है। इससे आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। बेहतर होगा कि आप पहले ही घर पर सोना (gold limit for married man and woman) रखने की सही लिमिट को जान लें।
इतना सोना घर पर रख सकते हैं-
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने घर पर सोना रखने को लेकर कई नियम बनाए हुए हैं। इन नियमों के अनुसार सोने पर टैक्स भी लगता है। नियमों के अनुसार आय का प्रमाण बताए बिना तो शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक सोना (gold limit rules) या इसके आभूषण घर पर रख सकती है। अविवाहित लड़कियां इससे आधी मात्रा यानी 250 ग्राम सोने के आभूषण अपने पास घर पर रख सकती हैं। इसी तरह से एक शादीशुदा व अविवाहित पुरुष 100 ग्राम तक सोना (gold limit rules for zents) ही घर पर रख सकता है। आय का प्रमाण बताने पर आप कितना भी सोना घर पर रख सकते हैं।
विरासत के सोने पर नहीं लगता टैक्स-
ऊपर बताई गई सोने की मात्रा या वजन से ज्यादा सोना अगर घर (gold limit )पर मिलता है तो सोने पर टैक्स देना होगा। हालांकि विरासत में मिले सोने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इस सोने को बेचने पर जरूर टैक्स (tax rules for gold) देना होगा। विरासत के सोने पर कानूनी वसीयत या अन्य सबूत भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना भी लग सकता है।
सोने पर टैक्स व संग्रहण का नियम-
आय का प्रमाण बताने के बाद कानूनी रूप से सोना (tax on gold) रखने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आय का प्रमाण दिए बिना घर में किसी भी रूप में सोना रखते हैं तो इसके लिए नियम तय किए गए हैं। आपके पास सोने (gold price) के आभूषण हों या सिक्के हों, आय के प्रमाण के बिना निर्धारित मात्रा से ज्यादा सोना नहीं रख सकते।
घर पर सोना रखने के ये भी हैं नियम-
सीबीडीटी के नियमों (CBDT rules for gold) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सोना या सोने के गहने कृषि, घरेलू बचत से खरीदता है तो उस पर टैक्स (tax rules for gold) नहीं लगता। इसके अलावा विरासत में मिले सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता। सोना या आभूषण बताए गए आय स्रोतों के पैसे से खरीदा जाए तो उसे घर में रखने की लिमिट (gold limit for home) भी नहीं है। इसके बाद आप जितना सोना चाहें, रख सकते हैं।
कब लगता है सोने पर टैक्स -
सोने की खरीद-बेच पर टैक्स (sone par tax ka niyam) लगता है। सोना खरीदने के बाद उसे तीन साल के अंदर उसे बेचेंगे तो उस पर आयकर स्लैब के अनुसार निर्धारित की दरों के हिसाब से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (short term capital gains) टैक्स देना होगा। सोने को खरीदने के तीन साल से अधिक समय बाद बेचेंगे तो उसे बेचते समय आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (long term capital gains)के हिसाब से टैक्स देना होगा। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर आपको 20 फीसदी इंडेक्सेशन लाभ और 4 फीसदी सेस भी चुकाना होगा।