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Gold : अब सोना बेचने पर देना होगा टैक्स, आ गए नए नियम

Gold Price Update :इस साल सोना लगातार चर्चा का विषय रहा है। सोने की कीमतों के कारण सोने खूब चर्चा में रहा है। इस साल सोने में 35% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। लगातार रिटर्न दे रहे सोने पर अब एक और अपडेट आ रहा है। सोना बेचने पर टैक्स का सामना करना पड़ेगा। 

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Gold : अब सोना बेचने पर देना होगा टैक्स, आ गए नए नियम

HR Breaking News (Gold Price Latest Update) भारत में सोना एक जरूरी धातु है। यह केवल निवेश के लिए ही नहीं बल्कि परंपरा के तौर पर भी खूब खरीदा जाता है। सोने को सबसे ज्यादा जब खरीदा जाता है, तब किसी के घर में शादी जैसा कोई फंक्शन हो। सोना बेचने पर टैक्स भी लगेगा। चलिए जानते हैं सोने पर टैक्स का क्या नियम है। 

 

 

सदियों से होता आ रहा सोने का प्रयोग 


सोना एक ऐसी धातु है, जिसकी कीमत आज नहीं सदियों से ऊंची रही है। बहुत पहले से ट्रेड का साधन सोना रहा है। पहले जब रुपया नहीं था तब भी सोना ट्रेड (Gold Trade) के लिए चलता था।

आज भी बहुत से लोगों के घर में पुराना सोना है और ज्वेलरी है। अब सोने में बढ़ती कीमतों के कारण लगातार लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। सोना निवेश के लिए भरोसेमंद भी रहा है, क्योंकि अच्छा रिटर्न देता है। 

घर में सोना रखने की भी है लिमिट 


सोना रखने को लेकर बिगर में लिमिट है। अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उसके लिए सोना रखने की अलग लिमिट है। अविवाहित महिला के लिए सोना (Gold Price) रखने की अलग लिमिट है और पुरुषों के लिए सोने की लिमिट अलग है। 

बने हुए हैं टैक्स के नियम 


सोने पर टैक्स (Gold Price) को लेकर नियम बने हुए हैं। नियम अनुसार इनकम टैक्स देना होता है। इन नियमों में बदलाव भी होता रहता है। अब कुछ बदलाव किया गया है।

टैक्स चोरी के मामले में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी पर भी एक्शन ले सकता है।  ऐसे में सोना बेचने पर कितना टैक्स देना होता है यह जान लेना चाहिए। 

घर में रख सकते हैं कितना सोना 


घर में सोना कितना रखा जा सकता है, इसको लेकर नियम बने हुए हैं। शादीशुदा महिला 500 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकती, जबकि अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना रख सकती है। पुरुषों के लिए बात करें तो 100 ग्राम सोना रख सकते हैं।

शादीशुदा और अविवाहित पुरुष 100 ग्राम ही सोना (Gold Rate) रख सकते हैं। इससे ज्यादा सोना रखने पर सोना कहां से खरीदा गया, यह बताना होगा। किसने तोहफा दिया है इसके बारे में सबूत होना जरूरी है। किसी को अधिक सोना (Gold Price) मिलता है तो आयकर विभाग पर कार्रवाई करता है। 

सोने की बिक्री पर लगता है टैक्स 


मोदी सरकार ने साल 2023 में सोना बेचने को लेकर इनकम टैक्स (Income Tax Department) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। फिजिकल गोल्ड हो या फिर पेपर गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड हर तरह के सोने पर टैक्स देना पड़ता है। जब भी सोना बेचते हैं दो तरह के टैक्स देने होते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है। 

फिजिकल गोल्ड पर कितना लगता है टैक्स 


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप सोने के बिस्किट खरीदते हैं या फिर आभूषण और सिक्के खरीदने हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड बेचना है तो इस पर दोनों तरह के टैक्स (Gold Tax) देने होते हैं। सोना खरीदने के 2 साल के भीतर बेचने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20% देना होता है।

जबकि चार प्रतिशत सेस अलग से लगता है। 2 साल तक कुल 20.8 फ़ीसदी टैक्स देना होता है। अगर आप सोना खरीद के 2 साल बाद उसे बेचते हैं तो 12.5 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इस पर छूट भी मिलती है जो 1.25 लाख रुपए तक की है। कुल मिलाकर सोना बेचने से होने वाले मुनाफे पर टैक्स दिया जाता है।