घर में रख सकते हैं कितना Gold, सोना खरीदने से पहले जान लें लीमिट
Gold storage rule : भारत देश में किसी शुभ मौके पर सोना खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देश भर में सोना खरीदने को लेकर कोई नियम नहीं हैं, लेकिन घर में कितना सोना रख सकते हैं, इसको लेकर लिमिट तय की गई है। हालांकि आज भी कई लोग सोना रखने की इस लिमिट (Gold Storage Limit) के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने वाले हैं कि सोने को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं।
HR Breaking News (Gold limit)। वैसे तो देश भर में सारा साल सोने की खरीददारी होती है, लेकिन त्योहारों पर या किसी खाास मौके पर इनकी डिमांड ओर भी बढ़ जाती है। भारत में सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि एक इमोशन है।
सोना खरीदना शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर खास मौके का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में सोना (Gold Limit at home)रखने की भी एक कानूनी सीमा तय होती है। आइए जानते हैं सोने को घर में रखने की लीमिट के बारे में।
घर में किस लिमिट तक रख सकते हैं सोना
आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में बड़ी मात्रा में सोना खरीदकर रखते हैं। लेकिन, आपको बता दें कि भारतीय आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोना रखने को लेकर स्पष्ट सीमा तय की है, जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए।
CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes) के नियमों पर गौर करें तो एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं और एक अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है। इसके साथ ही पुरुष चाहे वो विवाहित या अविवाहित सभी 100 ग्राम तक सोना (Gold Buying Cash Limit) रख सकते हैं।
बता दें कि यह सीमा बिना रसीद के रखे गए सोने पर लागू की जाती है। इससे ज्यादा सोना रखने पर आपको उसकी रसीद या खरीदारी का सबूत देना होगा।
सीमा से ज्यादा सोना रखने को लेकर नियम
वहीं, अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा (Gold Limit At Home) सोना है और आपने वह सोना घोषित आय से खरीदा है या फिर वो सोना आपको विरासत में मिला है तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी होने पर आपको खरीदारी की रसीद, वसीयत या कोई कानूनी दस्तावेज को दिखाना होगा।
इसके साथ ही अगर आपके पास प्रूफ हैं तो आयकर विभाग (Income Tax Department)की ओर से वो सोना जब्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बिना दस्तावेज के ज्यादा सोना पाए जाने पर विभाग उस सोने को जब्त कर सकता है।
क्या विरासत में मिले सोने पर लगता है टैक्स
कई लोग सोचते हैं कि क्या जो सोना विरासत (inherited gold tax)में मिलता है, उस पर टैक्स देना होता है तो बता दें कि नहीं। अगर आपको सोना विरासत में मिला है और वह कर-मुक्त आय का हिस्सा है, तो इसके लिए आपको कोई टैक्स (Gold Tax Rules)नहीं देना होगा। बस इसके लिए आपको यह प्रूफ करना होगा कि वह संपत्ति कानूनी तरीके से मिली है।
सोना बेचने को लेकर टैक्स के नियम
लेकिन हां, नियमों के अनुसार (Tax rules for selling gold)अगर आप सोना बेचते हैं तो उससे जो कमाई होगी, उस पर टैक्स देना होता है। इसको लेकर नियम इस प्रकार हैं
बता दें कि अगर आपने सोना 3 साल से ज्यादा समय तक रखते हैं और फिर बेचते हैं तो उस पर 20 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Long Term Capital Gains ) लगता है। वहीं, अगर आप उस सोने को 3 साल से पहले बेचते हैं तो इससे होने वाला मुनाफा आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है और उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स के नियम
आज के समय में कई लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) में निवेश करते हैं तो इस पर टैक्स नियम थोड़ा अलग होता है। अगर आप भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो 3 साल से पहले सोना बेचने पर मुनाफा आपकी आमदनी में जुड़ जाएगा।
टैक्स स्लैब (Tax Slabs) के अनुसार आपको टैक्स देना होगा। अगर आप सोना 3 साल बाद बेचते हैं तो उस पर 20 प्रतिशत टैक्स इंडेक्सेशन के साथ या 10 प्रतिशत बिना इंडेक्सेशन के लगेगा। हालांकि अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो इसके लिए किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
