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FD के ब्याज पर कितना लेगा इनकम टैक्स, निवेश करने से पहले जान लें Income Tax के नियम

Income Tax on FD : अकसर लोग अपनी आय से बचत को कहीं न कहीं निवेश करते हैं। इनमें निवेश का एक तरीका एफडी (FD) भी है। लोग बैंकों में एफडी कराकर अपने रुपये को भविष्य के लिए अच्छे ब्याज के साथ सुरक्षित निवेश के तौर पर देखते हैं। लेकिन, एफडी (Income Tax FD Rules) करवाने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसपर भी इनकम टैक्स लगता है। कुछ तरीके हैं, जिससे आपकी एफडी पर टैक्स नहीं लगेगा, आइए जातने हैं, एफडी और इनकम टैक्स (FD and Income Tax) के बारे में सबकुछ इस आर्टिकल में। 

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FD के ब्याज पर कितना लेगा इनकम टैक्स, निवेश करने से पहले जान लें Income Tax के नियम

Hr Breaking News (FD Income Tax rules) : जब कोई भी उपभोक्ता बैंक में एफडी कराता है तो वह यहीं सोच कर कराता है कि उनका रुपया इसमें पूरी तरह से सुरक्षित है। कई, लोगों को ये नहीं पता कि आपको एफडी (Profit on FD) के प्रोफिट पर भी भारी भरक टैक्स देना होता है। सरकार की तरफ से एफडी के प्रोफिट पर टैक्स (fixed deposit interest tax rate) लगाया जाता है। आपको एफडी करानी है तो इसके बारे में ये जरूरी नियम जरूर पता होना चाहिए। 

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गारंटीड ब्याज के लिए कराते हैं एफडी


फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (fixed deposit) निवेश के लिए काफी लोकप्रिय है। लोग एफडी को इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहां लोगों को अपने रुपयों पर गारंटीड ब्याज (Interest) मिलता है। इसमें पैसा इसी लिए लोग निवेश करते हैं। एफडी को लेकर टैक्स के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। एफडी भी अलग अलग प्रकार की होती हैं।  

 

FD पर कैसे लगता है इनकम टैक्स


एफडी पर निवेशक को अच्छा खासा ब्याज मिलता है। एफडी के वार्षिक ब्याज जो मिलता है उसको आपकी आय में जोड़ा जाता है। आपकी आय इनकम टैक्स (Income Tax rules) के दायरे में आएगी तो आपके ब्याज पर भी सामानांतर टैक्स लगेगा। आप जिस भी आयकर के स्लैब में आएंगे आपको उसी स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जब आप अपनी आईटीआर (ITR) भरते हैं तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है।  

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TDS भी कटता है एफडी के ब्याज पर


एफडी पर टीडीएस (TDS on FD) भी काटा जाता है। इसमें आपने साल में 40 हजार रुपये से ज्‍यादा ब्याज कमाया है तो आपकी कमाई पर पहले ही दस प्रतिशत टीडीएस कट जाएगा। 40 हजार से कम पर कोई टीडीएस नहीं लगता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी (FD) के ब्याज पर 50 हजार तक की कमाई टीडीएस फ्री होती है। 

 

इस FD में नहीं लगेगा टैक्स


एफडी में अगर आप टैक्स (Income tax free FD) से बचना चाहते हैं तो 5 वर्ष वाली एफडी करवाएं। पांच वर्ष वाली एफडी को टैक्‍स सेविंग एफडी के नाम से भी जानते हैं। यह एफडी आप चाहे बैंक में करा लें या फिर पोस्ट ऑफिस में करा लें। आयकर एक्ट के सेक्शन 80 सी के अनुसार उपभोक्ता को पांच साल की एफडी (Tax Free FD) पर लाभ मिलता है। 


सेक्शन 80 सी के अनुसार आप खुद की टोटल इनकम से 150000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। इतने रुपये तक का निवेश टैक्स फ्री रहता है। आप इसको पांच साल से पहले तुड़वाएंगे तो बैंक पेनल्टी तो लगेगी ही, टैक्स में राहत भी नहीं मिलेगी।