ITR भरते वक्त कर दी ये गलती तो 100 प्रतिशत घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पहले फॉर्म-16 डाउनलोड करें। इससे आपको अपनी सैलरी पर लगने वाले टैक्स समेत कई जानकारियां मिल जाएंगी। साथ ही आपको सभी डिटेल का बारीकी से मिलान भी करना चाहिए। अपनी आमदनी के सभी स्रोत के बारे में भी बताना चाहिए। अगर आप कोई भी जानकारी छिपाते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
HR Breaking News (नई दिल्ली)। वित्त वर्ष 2024-25 का एक महीना गुजरने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) फाइल करने में भी तेजी आ रही है। आपकी तकनीकी सहूलियत के चलते बहुत से लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही फाइल करने लगे हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कुछ लोग गलतियां भी कर देते हैं, जिससे बाद में उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है।
यहां हम बता रहे हैं कि ITR फाइल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप इनकम टैक्स विभाग के नोटिस और जुर्माने से बच सकें।
फॉर्म-16 या 16ए डाउनलोड करें
ITR फाइल करने के लिए फॉर्म-16 की जरूरत होती है। आप अपनी कंपनी से बात करके फॉर्म-16 ले सकते हैं। इसमें आपके वेतन पर लगे टैक्स की भी जानकारी होती है। सैलरी ब्रेकअप भी होता है। अगर इसमें HRA (हाउसिंग रेंट अलाउंस) ना हो, तो उसे ITR फाइल करते वक्त भी दे सकते हैं।
सारी डिटेल डिटेल चेक करें
अपना रिटर्न फाइल करने से पहले 26एएस फॉर्म जरूर चेक कर लें। इसमें आपकी टैक्स डिटेल होती है। इसे एक बार क्रॉस-चेक जरूर करें कि सारी जानकारी सही है या नहीं। इससे आपको समय रहते किसी गड़बड़ी को ठीक करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि, इसमें 7-10 दिन का समय लग सकता है, तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें।
26एएस का AIS से करें मिलान
फॉर्म 26एएस चेक करने एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) फॉर्म के साथ इसका मिलान जरूर करें। AIS में आपकी सैलरी, रेंट और ब्याज से कमाई की पूरी डिटेल होती है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी मिसिंग है, तो उसे ITR दाखिल करते समय बता देना चाहिए।
ब्याज की भी पूरी जानकारी दें
बहुत से टैक्सपेयर दूसरे स्रोतों से हुई कमाई की जानकारी देने से बचते हैं। इसमें ब्याज से मिली रकम भी शामिल है। लेकिन, मुसीबत को दावत देने वाली बात हो सकती है। आपको आईटीआर में अपनी आमदनी का सभी जरिया बता देना चाहिए। इससे आपको बाद में इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि विभाग के पास आपके ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है।
विदेशी संपत्ति की भी दें डिटेल
अगर आपकी विदेश में संपत्ति है, तो ITR फाइल करते समय उसकी जानकारी भी देनी चाहिए। आपको यह भी बताना होगा कि आपकी कितनी संपत्ति किन-किन देशों में है। साथ ही, अगर आपने किसी विदेशी बैंक पैसे जमा किए हैं, तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। ऐसा करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में एक्शन ले सकता है।