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Income Tax : मेहनत की कमाई पर बचाना चाहते हैं टैक्स, इन 12 तरीकों से बचा सकते हैं लाखों

Income Tax : बचा हैं. नौकरी करने वाले हों या फिर व्यापार आपको वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हुई कमाई पर आयकर का भुगतान करना होगा. ऐसे में आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बता रहे हैं आखिर किन योजनाओं में रुपए निवेश कर आप अपनी गाढ़ी कमाई को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि इन योजनाओं में पैसा लगाकर आप बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं-

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Income Tax : मेहनत की कमाई पर बचाना चाहते हैं टैक्स, इन 12 तरीकों से बचा सकते हैं लाखों

HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax) नया वित्त वर्ष 2025-26 के शुरू होने में बस कुछ समय ही बचा हैं. नौकरी करने वाले हों या फिर व्यापार आपको वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हुई कमाई पर आयकर का भुगतान करना होगा. ऐसे में आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बता रहे हैं आखिर किन योजनाओं में रुपए निवेश कर आप अपनी गाढ़ी कमाई को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि इन योजनाओं में पैसा लगाकर आप बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं- 

PPF में कर सकते हैं निवेश-
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (public provident fund) में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है यदि आप आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर बचत करना चाहते हैं. इसमें निवेश करके आप सालाना 7.1 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं. पीपीएफ खाता खोलने (ppf account opening) के लिए न्यूनतम 500 रुपये की आवश्यकता होती है और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की कर छूट प्राप्त की जा सकती है. इसके अलावा, मैच्योरिटी पर भी कर छूट मिलती है और आप 5 साल के बाद इसे बढ़ा सकते हैं.

एम्पलॉई प्रोविडेंड फंड-
एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड या EPF में भी टैक्स बचाने का एक बेहतर विकल्प होता है. पीएफ अकाउंट (PF Account) के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को रिटर्न, इन्वेस्टमेंट (investment) और टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इस फंड को रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं. (employees provident fund)

एफडी-
यदि आप टैक्स बचत के इरादे से फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed deposit)  को प्लान कर इसमें निवेश करते हैं, तो आपको काफी फायदा पहुंच सकता है. धारा 80C के तहत आप एफडी के जरिए 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का लाभ पा सकते हैं. सिर्फ टैक्स सेविंग एफडी (tax saving fd) पर ही आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. आप हर वित्त वर्ष में सिर्फ एक टैक्स सेविंग एफडी ही खोल सकते हैं. (bank fd)

सुकन्या समृद्धि योजना-
केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) चलाई जा रही है. 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोल सकते हैं. इसमें बेटी के नाम से 250 रुपए से निवेश (invest) शुरू कर सकते हैं. साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. इस पर सरकार 8.1 प्रतिशत ब्याज दे रही है. आयकर कानून की धारा (section of income tax law) 80सी के तहत योजना में निवेश पर कर छूट पा सकते हैं.

राष्ट्रीय पेंशन योजना -
आप पैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) में भी टैक्स बचाने के लिए निवेश कर सकते हैं. इसमें न सिर्फ आप सालाना निवेश पर कर बचा सकते हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद (Post retirement) पेंशन का लाभ भी मिलेगा. एनपीएस में निवेश पर 80सी के तहत मिलने वाली रियायत के अलावा धारा 80सीसीडी(1बी) में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र -
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Saving Certificate) में आपको एक बार निवेश करना पड़ता है. इसकी मैच्योरिटी अवधि पांच साल और 10 साल होती है. इस पर 7.7 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा (minimum investment limit) एक हजार रुपए है. मैच्योरिटी (Matuirty) पर मिलने वाला कुल ब्याज कर योग्य होता है. तीन साल की अवधि के बाद इसमें से आंशिक निकासी (partial withdrawal) कर सकते हैं. 80सी के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

जीवन बीमा पर टैक्स छूट-

यदि आपने किसी तरह की जीवन बीमा पॉलिसी (life insurance policy), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या अन्य किसी भी कंपनी से लिए हैं और उसके प्रीमियम का रेगुलर भुगतान करते हैं तो आप टैक्स छूट का लाभ (benefit of tax exemption) उठा सकते हैं. जीवन बीमा योजनाओं के तहत आप 1.5 लाख रुपए सालाना तक की सेविंग कर सकते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट-
यदि आपने अपने परिवार और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) लिया हुआ है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत टैक्स छूट के पात्र (eligible for tax exemption) हैं. इसके तहत आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 75000 रुपए की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. 

होम लोन-
धारा 80C के तहत, लोन की मूल राशि को चुकाने के लिए सलाना आय में से खर्च हुई राशि पर 1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है. वहीं ब्याज भुगतान (interest payment) राशि पर धारा 24(B) के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट पाई जा सकती है. यदि घर पांच साल के अंदर पूरा बनकर तैयार हो जाता है, तो धारा 24(B) के तहत कर लाभ लिया जा सकता है. इसी तरह पहली बार घर बनाने वाले लोग धारा 80EEA के तहत टैक्स की राशि पर और ज्यादा बचत पा सकते हैं. (Home loan)
 

प्री-नर्सरी के लिए टैक्स छूट-
यदि आपका बच्चा प्लेग्रुप (playgroup) और नर्सरी (nursery) में पढ़ता है तो उसकी दी हुई फीस पर टैक्स छूट क्लेम (tax exemption claim) कर सकते हैं. इसे 2015 में सरकार की ओर से शुरू किया गया था. इस छूट का फायदा अधिकतम दो बच्चों पर ही लिया जा सकता है. ये धारा 80C के तहत आता है, जिसमें अधिकतम 1.50 लाख रुपए की टैक्स छूट क्लेम (tax exemption claim) की जा सकती है. 

स्टांप ड्यूटी -
घर खरीदने के दौरान दी जाने वाली स्टांप ड्यूटी (stamp duty) पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. यह छूट उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने घर खरीदा है. यह छूट इनकम टैक्स की धारा (income tax section) 80C के तहत आती है, जिसमें वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की छूट मिल सकती है.