Income Tax : 4 से 8 लाख की कमाई पर 5% टैक्स, 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, अधिकत्तर लोगों को नहीं है इसकी जानकारी
Income Tax Slab 2025 : हाल ही में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग के लोगों को कई बड़ी सौगातें दी है। इसमें टैक्सपेयर्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने 12 लाख रुपये सालाना कमाई को टैक्स फ्री (Income Tax) कर दिया है लेकिन 4 से 8 लाख रुपये की वार्षिक इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स है। ऐसे में टैक्सपेयर्स कंफ्यूजन में है कि उनकी कितनी आय टैक्स मुक्त है। चलिए नीचे खबर में समझते हैं -
HR Breaking News - (Income Tax) 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है इस बजट में कई बड़ी घोषणा की गई है। जोकि आम जनता को महंगाई से राहत देंगी। इस सालाना आम बजट (Budget 2025) में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, अब सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है।
हालांकि, नए इनकम टैक्स स्लैब (New Income Tax Slab) के मुताबिक 0 से 4 लाख रुपये वार्षिक आय टैक्स मुक्त है वहीं, 4 से 8 लाख रुपये वार्षिक कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसके अलावा 8 से 12 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। अब ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि अगर सरकार ने 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री (tax free) कर दिया है तो 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स क्यों निर्धारित किया गया है। आईये जानते हैं इस सवाल का जवाब-
इनकम टैक्स स्लैब और टैक्स का कैलकुलेशन
सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में बदलाव करते हुए नई दरें लागू की हैं.
0 से 4 लाख रुपये वार्षिक कमाई टैक्स फ्री है।
4 से 8 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स
8 से 12 लाख रुपये वार्षिक कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स
12 से 16 लाख रुपये सालाना कमाई 15 प्रतिशत टैक्स
16 से 20 लाख रुपये वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
20 से 24 लाख रुपये सालाना इनकम पर 25 प्रतिशत टैक्स
24 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स
10 लाख रुपये सालाना कमाई पर लगता है इतना टैक्स -
0 से 4 लाख रुपये सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं
4 से 8 लाख रुपये: 4 लाख रुपये पर 5% = 20,000 रुपये
8 से 10 लाख रुपये: 2 लाख रुपये पर 10% = 20,000 रुपये
कुल कर देय: 20,000 + 20,000 = 40,000 रुपये
धारा 87ए के तहत टैक्स रिबेट
सरकार ने धारा 87ए के तहत टैक्स रिबेट की लिमिट (Tax rebate limit) को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि आपकी सालाना टोटल कमाई 12 लाख रुपये या उससे कम है, तो आपके द्वारा टैक्स राशि का भुगतान पर अधिकतम 60,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इस तरह 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कर की जो भी रकम बनती है, वह पूरी तरह से रिबेट के माध्यम से खत्म हो जाती है, जिससे आपको कोई टैक्स (Income Tax Rule) नहीं देना पड़ता।
4 लाख से अधिक 4 कमाई टैक्स फ्री -
मान लीजिए आपकी वार्षिक इनकम 8 लाख रुपये है, तो टैक्स कैलकुलेशन (tax calculation) के मुताबिक 0 से 4 लाख रुपये की कमाई टैक्स फ्री है, लेकिन 4 से 8 लाख रुपये तक की इनकम में से 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख के के बाद वाली 4 लाख रुपये की कमाई पर 5 प्रतिशत के हिसाब से आपको 20,000 रुपये टैक्स अदा करना होता है। लेकिन इनकम टैक्स की धारा 87ए (Section 87A of Income Tax) के मुताबिक आपको 20,000 रुपये का टैक्स रिबेट भी मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 लाख रुपये की कमाई पर एक रुपया भी कर नहीं देना होगा।
4 लाख या 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री-
मान लीजिए की 0 से 4 लाख रुपये की वार्षिक कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 4 से 8 लाख रुपये के बाद 4 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत के हिसाब 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख रुपये के बीच 4 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत के हिसाब 40,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको कुल मिलाकर 20,000 + 40,000 = 60,000 रुपये टैक्स देना होगा।
लेकिन आप इस टैक्स राशि पर पूरी तरह से छू प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 87ए (Section 87A of Income Tax) के तहत 60,000 रुपये की टैक्स रिबेट मिलने के बाद कुल देने वाला टैक्स 60,000 – 60,000 यानी (0) रुपये हो जाएगा। अब आप बताएं कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक इनकम टैक्स फ्री हुई या कि नहीं? उम्मीद है कि इस टैक्स कैलकुलेशन (tax calculation) से आपको 0 से 24 लाख रुपये सालाना आमदनी पर कितना कर (TAX) देना है समझ आ चुका होगा।
