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Income Tax : करोड़ों कर्मचारियों को 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री के अलावा एक और बड़ा तोहफा

Employee's Income Tax : केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास खासकर नौकरीपेशा को बजट में बड़ी सौगात दी है। एक सौगात तो आयकर में छूट की है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की 12 लाख तक आय को टैक्स फ्री (Tax Free) करने के साथ-साथ 75 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी एलान किया है। यानी कुल 12 लाख 75 हजार की आय पर टैक्स (Income Tax) नहीं लगेगा। इसके अलावा भी बजट में बड़ी राहत नौकरी करने वालों यानी, कर्मचारियों को दी गई है। आइए जानते हैं।

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Income Tax : करोड़ों कर्मचारियों को 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री के अलावा एक और तोहफा

HR Breaking News (Income Tax) : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकार ने शनिवार को सैलरी क्लास और मिडिल क्लास को बजट में सबसे बड़ी राहत दी है। इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को पहुंचेगा। 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री (Income Tax rebate) करके कर्मचारियों ही नहीं, पूरे मिडिल क्लास और अन्य टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने सरप्राइज दिया है। वहीं, सैलरी (employee salary) वाले लोगों को 12 लाख 75 हजार रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।  

 


टैक्स फ्री (Tax Free) सुविधाओं की बढ़ाई लिमिट


सरकार ने न केवल टैक्स फ्री आय की सीमा को बढ़ाया है, बल्की कर्मचारियों के लिए बजट में सरकार ने टैक्स फ्री सुविधाओं यानी अनुलाभ(Perquisites) की लिमिट को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। अनुलाभ वह लाभ होते हैं, जो कर्मचारी को नौकरी में सैलरी के अलावा मिलते हैं। विदेशी इलाज में होने वाला खर्चा इसमें प्रमुख रूप से शामिल है।  

 

क्या होता है अनुलाभ


अनुलाभ वह लाभ होता है, जो नौकरी के दौरान अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। यह सैलरी से अलग होती हैं। इसमें ट्रैवल एलाउंस (TA), कार फैसिलिटी (car facility) शामिल है। कुछ अनुलाभ पर टैक्स लगता है तो कुछ के टैक्स पर रिबेट मिल जाता है। वहीं, जिस अनुलाभ पर टैक्स नहीं लगता है उसको सैलरी का हिस्सा मानकर, उसपर टैक्स लगाया जाता है।

 

 

अभी क्या है टैक्सेबल अनुलाभ के नियम


मौजूदा समय में किसी कर्मचारी की सैलरी (employee salary) 50,000 रुपये है तो की अन्य सुविधाओं को टैक्स फ्री अनुलाभ माना जाता है। वहीं, वार्षिक सैलरी 2 लाख से कम है तो विदेश में इलाज पर कंपनी की ओर से किए गए खर्च को टैक्स फ्री मानते हैं। 

करोड़ों कर्मचारियों को अब यह होगा लाभ


अब सरकार इसको बदलकर, 50 हजार वाली लिमिट (Income Tax) हटाकर नई लिमिट तय करेगी। वहीं, विदेश में इलाज पर खर्च को कंपनी व्यय करती है तो इसमें किसी भी सूरत में 2 लाख रुपये तक के खर्च की सीमा को भी बदलकर नई लिमिट आ सकती है। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। 

कब से मिलेगा यह लाभ


अनुलाभ से संबंधित नए बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। यानी की यह वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होंगे। यह लाभ केवल कर्मचारियों (Employees) के लिए होंगे, कंपनी के मालिक, डायरेक्टर या शेयर होल्ड को ये लाभ नहीं मिलेंगे।