Income Tax : आयकर रिटर्न भरते हुए इन 8 गलतियों से बचें, एक भी चूक हुई तो पड़ जाएगी भारी
Income Tax : देश के राजस्व के लिए आयकर बहुत जरूरी होता है। यह एक डायरेक्ट टैक्स है। यह जमा कराने के लिए आईटीआर भरनी होती है। आईटीआर भरने के लिए कुछ नियम हैं। आईटीआर भरते हुए गलती होने से आपको परेशानी भी हो सकती है। यह बहुत सावधानी का काम है। आइए जानते हैं आईटीआर भरने के कुछ नियमों के बारे में-

HR Breaking News (Income Tax) देश में एक तय सीमा के बाद सभी को आयकर देना अनिवार्य है। हाल ही में आयकर को लेकर कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। आयकर के स्लैब्स बदलकर आयकर छूट को बढ़ाया गया है। आयरक भरते हुए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं, आयकर भरते हुए किन सावधानियों का पालन करें।
क्या है आईटीआर की अंतिम तारीख
पिछले साल का आयकर कट चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में इंवेस्टमेंट प्रूफ भी दे दिया होगा। बारी अब आईटीआर भरने की आ गई है। अधिकतर लोगों के लिए आईटाआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
आपको आईटीआर समय से भरनी चाहिए, नहीं तो आपको नोटिस मिल सकता है, आप पर जुर्माना लग सकता है। वहीं, रिफंड के लिए भी आईटीआर भरनी जरूरी है। यह कोई एक साधारण फॉर्म नहीं है। इसलिए हमें निम्निलिखित बातें ध्यान रखनी है।
सबसे पहले आईटीआर फॉर्म का चुनाव
आयकर विभाग की ओर से कई प्रकार के आईटीआर फॉर्म बनाए गए हैं। अपनी इनकम के सोर्स के आधार पर सावधानी से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें। गलत फॉर्म होने पर यह रिजेक्ट हो जाएगा। आपको आयकर के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने को बोल सकते हैं।
फॉर्म 26AS कर लें डाउनलोड
फॉर्म 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। इससे इनकम पर काटे गए टीडीएस के पेमेंट की सभी जानकारी दे देता है। आपको अपना क्लेम दाखिल करना है तो जरूर इसको डाउनलोड कर लें।
आईटीआर भरने से पहले 26AS और फॉर्म 16/16A से इनकम मिलाने के लिए कहा जाता है। टैक्स कैलकुलेशन किसी भी तरह की गलती से बच जाएंगे। इससे आप सही टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
आयकर की दे सही जानकारी
आयकर (Income Tax) भरते हुए हमें हमेशा आयकर की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती फिर किसी भूल वस आयकर का सही सोर्स नहीं बता पाते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। आईटीआर में आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट और घर के रेंट से होने वाली इनकम जैसी जानकारियां भी देनी होती हैं।
ध्यान से भरें बैंक अकाउंड डिटेल
बहुत लोग आईटीआर भरते हुए अपने सभी बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं देते। जबकि साफ निर्देश ये हैं कि आईटीआर भरते समय सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी देना अनिवार्य है।
अपना टैक्स स्लैब जरूर जान लें
आईअीआर भरते हुए आपको अपनी कमाई और स्लैब की सही जानकारी होनी चाहिए। यह देख लें कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। इसके आधार पर आईटीआर को दाखिल करें। अपनी टैक्स (Income Tax) रिजीम का भी चुनाव करें।
व्यक्तिगत जानकारियों का रखे ख्याल
जब भी आप आईटीआर फार्म भरते हैं तो अपनी सभी जानकारियों को सही-सही भरें। आईटीआर भरते हुए नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि आपके पैन, आईटीआर और आधार से मैच होती हो। गलत जानकारी पर रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है।
समय से भर दें आईटीआर
जब आप आईटीआर भरते हैं तो समय से इसे फाइल कर दें। आप अंतिम तारीख का इंतजार न करें। ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं। ऐसे में किसी तरह की गलती होने पर आपको उसे सुधारने का समय नहीं मिल पाता है। देरी से आपको 5000 तक का जुर्माना भी लग सकता है और बेनिफिट्स भी कट हो सकते हैं।
वैरिफाई कर लें टैक्स रिटर्न
जब भी आप टैक्स (Income Tax) रिटर्न भर रहे हैं तो उसमें सभी डिटेल्स पहले स्वयं वैरिफाई कर लें। कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया है, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है। ई-फाइलिंग पोर्टल से टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई किया जा सकता है।