Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, इस तारीख से पहले फाइल कर दे ITR, वरना 5000 रुपये लगेगी पेनेल्टी
Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अपडेट. दरअसल आपको बता दें कि सभी करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है। नियत तारीख के बाद ITR फाइल करने पर पांच हजार रुपये की पेनल्टी (penalty) लग सकती है... समय पर अपना रिटर्न दाखिल करके पेनल्टी से बच सकते हैं।

HR Breaking News, Digital Desk- सभी करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है। नियत तारीख के बाद ITR फाइल करने पर पेनल्टी (penalty) लग सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करना शुरू हो गया है। आप भी समय पर अपना रिटर्न दाखिल करके पेनल्टी से बच सकते हैं।
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025-
वित्त वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। यह तिथि उन करदाताओं के लिए है जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, जैसे कि वेतनभोगी व्यक्ति और छोटे व्यवसायी। जिन पेशेवरों या व्यवसायों के खातों का ऑडिट ज़रूरी है, उनके लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।
ITR समय पर दाखिल नहीं करने पर जुर्माना-
यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं या छोटा व्यवसाय चलाते हैं, तो 31 जुलाई 2025 तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) अवश्य दाखिल कर दें। अगर आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, 5 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए यह जुर्माना राशि ₹1,000 तक सीमित है। समय पर ITR दाखिल करके जुर्माने से बचें और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करें।
इनकम टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करने पर नुकसान-
यदि आप आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी करते हैं तो इससे आपको कई नुकसान झेलने पड़ेंगे।
- धारा 234 ए के अंतर्गत टैक्स पर 1% मासिक ब्याज भरना पड़ सकता है।
- जो लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) नहीं करते हैं उनके लिए नुकसान को अगले वर्षों में समायोजित करने का लाभ नहीं रहता।
- लेट रिटर्न दाखिल करने से रिफंड (refund) पाने में भी देरी हो सकती है।
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लाभ-
यदि आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इससे आपको कई लाभ होंगे जैसे -
- समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से आप 5000 रुपये तक के जुर्माने (fine) से बच जाएंगे।
- जितनी जल्दी आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उतनी ही जल्दी रिफंड का प्रोसेस होता है।
- यदि आप समय पर रिटर्न (return) दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की जांच और नोटिस से भी बच सकते हैं।
- जो लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) दाखिल करके अपने व्यक्ति रिकॉर्ड (record) को मजबूत करते हैं उन्हें वीजा और लोन के आवेदन में आसानी होती है।