home page

income tax guidelines : बैंक खाते में इस लिमिट से ज्यादा पैसा रखने पर देना होगा 60 फिसदी टैक्स, जानिये इनकम टैक्स विभाग की गाइडलाइन

Income tax rules : बैंक खातों में बचत की रकम को लगभग हर कोई जमा रखता है। खातों में पैसे जमा करने व निकालने के भी आयकर विभाग की ओर से नियम तय किए गए हैं। एक लिमिट से ज्यादा रकम (Cash Deposit Limit) खाते में रखने या जमा कराने पर आपको 60 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस बारे में आयकर विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है। आइये जानते हैं आयकर विभाग के क्या हैं इस बारे में नियम।
 | 
बैंक खाते में इस लिमिट से ज्यादा पैसा रखने पर देना होगा 60 फिसदी टैक्स, जानिये इनकम टैक्स विभाग की गाइडलाइन

HR Breaking News - (bank account rules)। देश में आयकर व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनकम टैक्स विभाग को कई तरह के अधिकार देते हुए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसी के तहत विभाग को यह भी अधिकार है कि किसी बैंक खाते (bank account rules) में एक लिमिट से ज्यादा पैसा कोई जमा रखता है तो उस पर 60 प्रतिशत टैक्स (tax on cash deposit) लगाया जा सकता है।

जैसे ही आप एक लिमिट से अधिक पैसा खाते में जमा कराते हैं तो सूचना पाते ही विभाग संबंधित व्यक्ति को नोटिस (income tax notice) भेजता है। इस नोटिस का जवाब न देने या सही जवाब न देने पर विभाग कार्रवाई करता है।


यह है सरकार का प्रयास-

सरकार की ओर से वित्तीय लेनदेन व बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए खाते में कैश डिपॉजिट करने की लिमिट (cash deposit rules) तय कर रखी है। लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराने या तय लिमिट से ज्यादा पैसा रखने पर टैक्स लगाया जाता है।

इससे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसी घटनाओं पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन (digital transactions) को बढ़ावा मिले और कैश का उपयोग कम हो।

आयकर विभाग के अधिकार-

आयकर विभाग (Income Tax Department) को इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के अनुसार कई अधिकार मिले हुए हैं। इनमें विभाग को यह भी अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम का सोर्स नहीं बता पाता है तो विभाग उसके खिलाफ  नोटिस जारी कर सकता है और 60 फीसदी टैक्स (tax rules for cash deposit) भी वसूल सकता है।  

10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर क्या होगा-


इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक वित्त वर्ष में आप बचत खाते (saving account rules) में 10 लाख रुपये जमा करते हैं तो बैंक इनकम टैक्स विभाग को सूचित करता है। ऐसे में आपको नोटिस मिल सकता है और आपको नोटिस (Income tax notice kab aata h) का जवाब देते हुए इस पैसे का स्रोस बताना होगा।

अगर आप सही से जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। करेंट अकाउंट (current account) में यह लिमिट 50 लाख रुपये है। बता दें कि लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने पर तुरंत कोई टैक्स नहीं लगता, नोटिस आने के बाद सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो टैक्स (tax on cash deposit) देना पड़ता है। 

एक करोड़ से ज्यादा की निकासी पर क्या है नियम -


अगर आप खाते से एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम की निकासी (cash withdrwal rules) करते हैं तो इस पर 2 फीसदी टीडीएस (TDS rules on cash deposit) काटे जाने का नियम है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194N के तहत यह प्रावधान किया गया है। अगर 3 साल से आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो इस राशि को निकालने  पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा। वहीं 3 साल से आईटीआर (income tax rules) नहीं भरने पर 20 लाख से ज्यादा रकम निकालते ही 2 फीसदी टीडीएस आपका कट जाएगा।