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Income Tax : होम लोन से बचा सकते हैं 2.5 लाख का टैक्स, टैक्सपेयर्स जान लें ये जरूरी बात

Income Tax : अगर आप टैक्सपेयर है तो इस खबर को पढ़ लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल आपको बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 भारतीय करदाताओं को विभिन्न प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करता है. इसमें न केवल भत्तों (allowances) और निवेश (investments) पर टैक्स छूट शामिल है... आइए नीचे खबर में जान लेते है इनके बारे में विस्तार से-

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Income Tax : होम लोन से बचा सकते हैं 2.5 लाख का टैक्स, टैक्सपेयर्स जान लें ये जरूरी बात

HR Breaking News, Digital Desk- आयकर अधिनियम, 1961 भारतीय करदाताओं को विभिन्न प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करता है. इसमें न केवल भत्तों (allowances) और निवेश (investments) पर टैक्स छूट शामिल है, बल्कि यह कुछ बड़े खर्चों को भी ध्यान में रखता है. इन प्रावधानों का उद्देश्य आपकी टैक्स देनदारी (tax liability) को कम करना है. 

इसमें ही आपका होम लोन (home loan tax benefits) और अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट जैसे बेनेफिट (benefit) आते हैं. होम लोन (Home loan) और प्रॉपर्टी कन्स्ट्रक्शन से जुड़े कई सेक्शन हैं और कई शर्तें हैं. आइए जानते हैं.

Home Loan पर कितनी मिलती है टैक्स छूट? (Home Loan Tax Benefits)-

1. होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट (Section 24)-

अगर आपने घर बनवाने के लिए लोन लिया है, तो आप लोन के ब्याज पर किए गए भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. यह छूट अपने इस्तेमाल में ली जा रही प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकते हैं, इसमें अधिकतम छूट 2 लाख रुपये सालाना की छूट ली जा सकती है. हालांकि, प्रॉपर्टी को किराये पर दिया है तो पूरे ब्याज पर आपको टैक्स छूट (tax exemption) मिल जाती है.

2. प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट (Section 80C)-

होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट (principal amount) के रीपेमेंट पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. यह छूट सालाना ₹1.5 लाख की कुल छूट की लिमिट में आती है.

3. रजिस्ट्रेशन फीस पर टैक्स छूट (Section 80C)-

 संपत्ति को खरीदते समय दिया गया रजिस्ट्रेशन फीस (regiestration fees) भी 80C के तहत आयकर छूट दिलाता है.

4. पहली बार घर खरीदने वालों के लिए (Section 80EE)-

पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को भी अतिरिक्त छूट मिल सकती है. सेक्शन 24b के तहत जो 2 लाख की छूट मिली है, उसके ऊपर से आप अपने होम लोन के ब्याज पर 50,000 की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं.

5. जॉइंट-ओनर्स के लिए टैक्स छूट-

अगर आप संपत्ति के जॉइंट ओनर (joint owner) हैं या फिर किसी के साथ जॉइंट बॉरोअर बनकर जॉइंट होम लोन (joint home loan) लिया है तो दोनों ही मालिक अलग-अलग भागीदारी के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.

घर बनवाने पर क्या हैं टैक्स छूट की शर्तें (Tax benefit for under construction property)-

अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी (Under-construction property) पर टैक्स डिडक्शन क्लेम (tax deduction claim) करने के लिए, आप धारा 24 के तहत प्रति वर्ष भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक और धारा 80C के तहत मूलधन पर 1.5 लाख रुपयेतक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. यह ब्याज छूट घर का कंस्ट्रक्शन (construction) पूरा होने के बाद ही उपलब्ध है, जिसे 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. आप इस छूट को पांच किस्तों में क्लेम कर सकते हैं. यदि कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा नहीं होता है, तो ब्याज पर मिलने वाली छूट केवल 30,000 रुपये तक सीमित होगी.

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