Income Tax : अब FD से हुई कमाई पर कितनी मिलेगी टैक्स छूट, सरकार ने तय की नई सीमा
Income Tax on FD : केंद्र सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़े-बड़े एलान किए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री (Income Tax Free) करने के साथ-साथ एफडी के टैक्स पर भी नियम बदल गए हैं। इनकम टैक्स में भारी छूट के साथ एफडी (FD Tax rules) में भी बड़ी राहत करोड़ों लोगों के लिए सौगात है।

HR Breaking News (Income Tax) : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए सरकार ने खजाने के भंडार खोल दिए।
केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय अब टैक्स फ्री (Income Tax) होगी। लघु एवं मध्यम व्यापार और नौकरीपेशा लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। इसके साथ ही एफडी (FD Income Tax) के टैक्स को लेकर भी केंद्र सरकार ने सौगात दी है।
केंद्र सरकार की ओर से एफडी (FD) पर टीडीएस में छूट
देश के मध्यम वर्ग में बजट के ऐलान के बाद से ही खुशी का माहौल है। बजट में इनकम टैक्स (Income Tax) पर छूट के साथ-साथ वित्त मंत्री ने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स डिडक्शन सोर्स (TDS) की सीमा भी बढ़ाई है। इससे एफडी कराने वालों को काफी लाभ मिलेगा।
यह है अब नई लिमिट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बैंक एफडी (FD Income tax) पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई पर टीडीएस (TDS) कटौती की लिमिट को 40000 रुपये से बढ़ा 50 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। इसमें, वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ नहीं मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए सेविंग स्कीम पर यह छूट एक बड़ा तोहफा है।
10 प्रतिशत कटता है टीडीएस
बैंक प्रत्येक वित्त वर्ष में खाताधारक की एफडी (FD) से टैक्स काटते है। यह एक लिमिट के बाद होने वाली आय से कटता है। सीनियर सीटिजन और सामान्य लोगों के लिए टीडीएस (Income Tax FD) के लिए ब्याज की आय अलग अलग है। यह दस प्रतिशत कटता है, लेकिन इसके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड नहीं है तो यह 20 प्रतिशत कटेगा।
मिल जाएगा आपको पैसा वापस
अगर एफडी (Income Tax on FD) के ब्याज की कमाई से आपका टीडीएस कटा है तो यह पैसा आपको वापस भी मिल जाता है। आपके ब्याज को आपकी कूल आय में जोड़ा जाता है अगर आपकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है तो आपके आईटीआर भरने पर ब्याज से काटा गया टीडीएस (TDS) आपको वापस मिल जाएगा। 12 रुपये की आय पर आपका टीडीएस वापस मिल जाएगा।
रेंट पर भी मिला लाभ
बजट में एफडी के अलावा सरकार ने किराए पर लगने वाले टीडीएस (TDS) में भी कटौती की लिमिट को बढ़ा दिया है। टीडीएस की सालाना आय पर 2 लाख 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है। केवल छह लाख से अधिक किराए पर ही टीडीएस देना होगा।
एक अप्रैल से मिलेगा लाभ
एफडी (FD) से कमाई पर 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए टीडीएस की सीमा में छूट का लाभ 1 अप्रैल से लागू होगा। वहीं, सीनियर सिटीजन को एफडी (FD) में टीडीएस छूट की सीमा अलग है। वहीं, सीनियर सिटीजन के लिए बैंक डिपॉजिट के ब्याज पर इनकम से टीडीएस की सीमा को 50 हजार से 1 लाख रुपये कर दिया गया है।