Income Tax : शादी में मिले गिफ्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं, जानिए इनकम टैक्स के नियम
Income Tax : शादी में एक बड़ी राशि खर्च हो जाती है। शादी में दुल्हा-दुल्हन के साथ उनके माता-पिता को भी कई गिफ्ट मिलते हैं। कई शादियों में इन गिफ्टस की कीमत लाखों-करोड़ों होती है। ऐसे में शादियों में मिलने वाले गिफ्ट पर कितना टैक्स लगता है? आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में-

HR Breaking News, Digital Desk- (Marriage Gift Tax) भारत में शादियां भव्य होती हैं, और उपहारों का लेन-देन इसका एक अहम हिस्सा है। आजकल इन आयोजनों पर भारी-भरकम रकम खर्च होती है। माता-पिता और रिश्तेदार दूल्हा-दुल्हन को लाखों रुपये के उपहार देते हैं, जिनमें अक्सर नकदी, गाड़ियां, संपत्ति और अन्य कीमती सामान शामिल होते हैं।
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक यदि आपको एक वित्त वर्ष में 50000 रु से ज्यादा का गिफ्ट कैश, संपत्ति या किसी और तरीके से भी मिले तो उस पर टैक्स लगेगा। वहीं शादी के मौके पर गिफ्ट्स पूरी तरह से इस दायरे में नहीं आते। शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स का नियम क्या है, आइए जानते हैं।
शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन को मिले सभी उपहार पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं। इसमें सोना, प्रॉपर्टी, नकद, और अन्य सभी प्रकार की चीजें शामिल हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यह छूट केवल दूल्हा-दुल्हन पर लागू होती है। यदि माता-पिता को कोई उपहार मिलता है, तो वह टैक्स के दायरे में आ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि माता-पिता को एक लाख रुपये का उपहार मिलता है, तो उस पर टैक्स देना होगा।
गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं-
शादी में दिए गए गिफ्ट की वैल्यू को लेकर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट दूल्हा-दुल्हन को दे सकता है और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। हालांकि, जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, उसे इनकम टैक्स (Income tax) को इसके सोर्स के बारे में विभाग को बताना होगा।
शादी के बाद गिफ्ट में मिले सोने पर लगता है टैक्स?
शादीशुदा महिलाओं को पति, भाई, बहन, माता-पिता, सास या ससुर से मिला सोना या गहने पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं। गैर-रिश्तेदारों से 50,000 से अधिक का तोहफा आम तौर पर टैक्सेबल (taxable) होता है। हालांकि, शादी के मौके पर मिला कोई भी तोहफा, भले ही वह गैर-रिश्तेदार से हो, पूरी तरह टैक्स-फ्री (taxfree) होता है। यह विशेष छूट केवल शादी के समय ही लागू होती है।
बिना प्रूफ के कितना रख सकते हैं गोल्ड-
भारतीय कानून के अनुसार शादीशुदा महिला बिना किसी डॉक्यूमेंट के 500 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। वहीं, शादी के बिना वह 250 ग्राम सोना रख सकती है। इसी तरह पुरुष केवल 100 ग्राम गोल्ड बिना किसी डॉक्यूमेंट (document) के रख सकते हैं।
2 लाख रुपये से ज्यादा कैश न लें-
2 लाख रुपए से ज्यादा का नगद गिफ्ट न लें सेक्शन 269ST के अनुसार यदि कोई पर्सन 2 लाख या अधिक की राशि नकद में लेते हैं तो पेनल्टी (penalty) लगाई जाएगी। इसलिए अगर आप 2 लाख या अधिक की राशि गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं, तो इसे सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लें।
जैसे :- A /C Payee चेक, या A /C Payee बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (electronic clearance system) के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर। यदि पेमेंट (payment) सेल्फ चेक के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, तो इसे भी कैश में किया गया लेनदेन ही माना जायेगा और पेनल्टी लगाई जाएगी।