Income Tax New Rule : घर में कितना सोना और कैश रख सकते हैं, जानिये इनकम टैक्स के रूल, कहीं आपके यहां न पड़ जाएगा छापा
इनकम टैक्स ने घर में कैश व गोल्ड रखने को लेकर लिमिट बनाई हुई है, तो आइए आप भी इस खबर के माध्यम से जान ले घर में कितना सोना और कैश रख सकते है जिससे हमे किसी तरह की छापेमारी का सामना न करना पड़े।

HR Breaking News (नई दिल्ली)। हम घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं. दूसरा सवाल ये भी है कि हम घर में कैश कितना रख सकते हैं. कैश और गोल्ड की लिमिट क्या हो कि हम कानून का उल्लंघन न करें और किसी तरह की छापेमारी का सामना (face raid) न करना पड़े. इस मामले में क्या नियम कानून बनाए गए हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं.
गोल्ड कंट्रोल एक्ट तो खत्म हो गया, अब?
गोल्ड रखने की निगरानी के लिए पहले देश में एक कानून था- गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968. ‘था’ हम इसलिए कह रहे हैं कि अब यह कानून अस्तित्व में नहीं है. पहले इस कानून के तहत निश्चित मात्रा में सोना रखने के लिए निगरानी (monitoring of gold storage) रखी जाती थी. इस कानून को 1990 में खत्म कर दिया गया. वर्तमान में घर में गोल्ड रखने की कोई लिमिट तय नहीं है, बशर्ते कि सोना एक नंबर हो.
एक नंबर सोना से मतलब है कि उसका वैलिड सोर्स हो और आपके पास इस बात का प्रूफ हो कि वह सोना कहां से आया. अपनी आय का स्रोत बताए बगैर, सरकार को धोखे में रखते हुए अगर कोई लिमिट से ज्यादा सोना(gold more than the limit) रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. बिना सोर्स बताए सरकारी नियमों के मुताबिक आप एक लिमिट तक ही सोना रख सकते हैं.
बिना प्रूफ दिए क्या है गोल्ड लिमिट के नियम?
भारत में कोई विवाहित महिला 500 ग्राम यानी आधा किलो तक गोल्ड रख सकती है.
महिला अविवाहित हो तो उसके लिए यह लिमिट आधी है. यानी उसे 250 ग्राम सोना रखने की छूट है.
विवाहित पुरुषों के लिए गोल्ड रखने की लिमिट 100 ग्राम तय रखी गई है.
ऊपर बताई गई लिमिट के अंदर सोना रखने पर संबंधित व्यक्ति को इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यानी इतनी लिमिट में आप सोना रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई का खतरा नहीं है.
लिमिट से ज्यादा रखने पर कार्रवाई
अगर कोई इससे अधिक मात्रा में गोल्ड अपने घर में रखें तो उन्हें सोर्स की जानकारी और प्रूफ देना होगा. बिना सोर्स बताए लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) कार्रवाई कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के अनुसार, इनकम टैक्स अधिकारियों को ये अधिकार दिए गए हैं कि बिना सोर्स बताए लिमिट से ज्यादा गोल्ड या गोल्ड ज्वैलरी होने पर वे उसे जब्त कर सकते हैं. गिफ्ट में मिले 50 हजार रुपये तक के गोल्ड या विरासत में मिले गोल्ड पर ये नियम लागू नहीं होते हैं. हालांकि उन्हें भी प्रूफ देना होगा.
घर पर कैश रखने के नियम क्या हैं?
आम तौर पर घर में कैश रखने पर भी पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपको इसका सोर्स बताना होगा कि आपने ये पैसे कहां से कमाए है. अपनी कमाई पर नियमानुसार आपको टैक्स भी भरना होता है. अगर कोई व्यक्ति कैश के सोर्स की जानकारी नहीं दे पाता है तो उसे 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
एक वित्तीय वर्ष में आप कैश में 20 लाख रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा. एक साल में 20 लाख रुपये कैश जमा करने पर पैन और आधार नंबर देना जरूरी होता है. 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में खरीदारी भी नहीं की जा सकती. बैंक से 2 करोड़ रुपये से अधिक कैश निकालने पर भी टीडीएस (tds) लगता है.