home page

Income Tax New Rules : पत्नी को राशन पानी के पैसे देने पर कितना लगेगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

अगर पति द्वारा अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसा दिया जाता है तो इस रकम को टैक्स स्लैब में नहीं डाला जाएगा. टैक्स की देनदारी केवल पति की ही होगी क्योंकि पत्नी को दी गई रकम भी पति की कमाई में ही जोड़ी जाएगी.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

 | 

HR Breaking News (नई दिल्ली)। अगर आपको हर महीने घर खर्च के लिए पति से पैसे मिलते हैं या फिर आपके पति आपको गिफ्ट के तौर पर कुछ देते हैं तो क्या आपको इस पर टैक्स चुकाना होगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस इनकम पर पत्नी को कोई टैक्स नहीं देना होगा. सीएनबीसी आवाज को टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली ने बताया कि इस पैसे को पति की इनकम के तौर पर ही देखा जाएगा. हालांकि, पत्नी की टैक्स देनदारी तब बन जाएगी जब वह इस पैसे कों कहीं निवेश कर देंगी. निवेश करने के बाद उससे जो कमाई होगी उस पर पत्नी को टैक्स देना होगा. निवेश पर होने वाली आय की गणना साल-दर-साल आधार पर पत्‍नी की इनकम मानी जाएगी, जिस पर टैक्स चुकाना होगा.

 

 

ध्यान देने वाली बात है कि एक लिमिट से ज्यादा के कैश लेनदेन पर पेनल्टी का भी प्रावधान है. शरद कोहली के अनुसार, इनकम टैक्स की धारा 269SS और 269T के तहत 20 हजार रुपये से ज्यादा के कैश लेन-देन पर पेनल्टी का प्रावधान है. हालांकि, ब्लड रिलेशन या करीबी रिश्तेदारों को इस नियम में भी छूट मिलती है. पिता-पुत्र, पति पत्नी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों को इस नियम से बाहर रखा गया है.


टैक्स देना होगा या नहीं?


अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को पैसे दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है तो पत्नी को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस गिफ्ट या कैश रकम को पति की कमाई में ही जोड़ा जाएगा. इस पर टैक्स की देनदारी पति की ही बनेगी. पत्नी को स्पाउस रिलेटिव कैटेगरी में रखा जाता है इसलिए उनके गिफ्ट ट्रांजेक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

कहां निवेश पर देना होगा टैक्स


अगर पति द्वारा दी गई रकम को पत्नी एफडी, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी या अन्य किसी भी तरह के विकल्प में निवेश करती है और उन्हें वहां से जो रिटर्न मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा. इन निवेशों के रिटर्न पर कैपिटल गेन अलग-अलग समयावधि के हिसाब से लगता है. इसलिए हर तरह के निवेश पर टैक्स एक ही जैसा नहीं लगेगा.