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Income Tax : अब 14 लाख 65 हजार की कमाई वालों को नहीं देना टैक्स का एक भी रुपया

Income Tax : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने 12 लाख रुपये सालाना कमाई को सीधे तौर पर इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है. सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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Income Tax : अब 14 लाख 65 हजार की कमाई वालों को नहीं देना टैक्स का एक भी रुपया

HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने 12 लाख रुपये सालाना कमाई को सीधे तौर पर इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है. मोदी सरकार (Modi Government) का यह निर्णय मध्यम वर्ग (middle class) के लिए बड़ी राहत प्रदान करता है, जिससे उनके पास खर्च के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा. लोग इस राशि का उपयोग अपनी जरूरतों और बचत के लिए कर सकेंगे. यह छूट नए टैक्स रिजीम के तहत दी गई है.

वित्‍तमंत्री ने बजट में घोषित किया कि अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्‍स (tax) नहीं लगेगा. हालांकि, विशेषज्ञ का कहना है कि नौकरीपेशा लोग यदि सालाना 14.65 लाख रुपये तक कमाते हैं, तो भी उन पर टैक्‍स नहीं लगेगा. विशेषज्ञ ने इसे संभव बनाने के लिए एक आसान तरीका बताया है, जो उचित कटौतियों और छूटों का सही उपयोग करने पर आधारित है. इससे आप अपनी कमाई को शून्‍य टैक्‍स के दायरे में ला सकते हैं.

जानें क्‍या है छूट का गणित-
मान लीजिए किसी नौकरीपेशा व्‍यक्ति की सालाना कमाई 14.65 लाख रुपये है, जिसमें से आधा पैसा यानी 50 प्रतिशत राशि बेसिक सैलरी में जाती है, जबकि शेष 50 फीसदी अन्‍य मदों और अलाउंस (other items and allowances) के रूप में दी जाती है. इस तरह, उसकी 7,32,500 रुपये की राशि बेसिक सैलरी (basic salary) में जाएगी. इसी आधार पर आगे मिलने वाली छूट की गणना की जाएगी.

कहां मिलेगी इतनी छूट-
सरकार 12 लाख रुपये के अतिरिक्त 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) के रूप में टैक्स की छूट प्रदान करती है. इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्‍ता द्वारा बेसिक सैलरी के 12 फीसदी के बराबर योगदान पर भी टैक्स छूट मिलती है, जो कि 87,900 रुपये होगी. इस प्रकार यह टैक्स योजना व्यक्तियों को अधिक बचत करने में मदद करती है.

इसके अलावा एनपीएस अकाउंट (NPS Account) पर नियोक्‍ता की ओर से किए गए बेसिक सैलरी के 14 फीसदी के अंशदान यानी 1,02,550 रुपये पर भी टैक्‍स छूट (tax exemption) मिल जाएगी. इनकम टैक्‍स की धारा 80सीसीडी(1) के तहत ईपीएस पर और 80सीसीडी(2) के तहत एनपीएस में अंशदान पर टैक्‍स छूट मिल जाती है.

कितनी हो जाएगी कुल टैक्‍स छूट-
स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन, ईपीएस और एनपीएस में मिली कुल टैक्‍स छूट होगी 2,65,450 रुपये और इस रकम को 14.65 लाख रुपये में से घटा दिया जाए तो टैक्‍सेबल इनकम (taxable income) 11,99,550 रुपये होगी, जो 12 लाख रुपये से कम होगी और यह सरकार की ओर से जारी टैक्‍स छूट के 12 लाख के दायरे के अंदर आ जाएगी और यह पूरी कमाई टैक्‍स फ्री (tax free) हो जाएगी.

कितना रुपया बचेगा टैक्‍स-
अगर सरकार की ओर से इतनी टैक्‍स छूट नहीं जाती और ईपीएस व एनपीएस पर भी टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ नहीं दिया जाता तो 14.65 लाख रुपये की कमाई पर हजारों रुपये का टैक्‍स चुकाना पड़ता. नए रिजीम में 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्‍स (20 हजार रुपये), 8 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्‍स (40 हजार रुपये) 12 से 14.65 लाख की कमाई पर 15 फीसदी टैक्‍स लगेगा, इसमें 75 हजार रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (standard deduction) हटा दें तो 1.90 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्‍स यानी 28,500 रुपये लगेगा. इस तरह, कुल 88,500 रुपये के टैक्‍स की बचत होगी.