Income Tax Notice: आपके पास भी आ जाए इनकम टैक्स का नोटिस तो इस तरह दे जवाब

HR Breaking News (ब्यूरो) : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए टैक्स योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है। हालांकि, समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने के बावजूद भी कुछ टैक्सपेयर्स को अभी भी इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकती है।
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई कारणों से नोटिस जारी करता है जिसमें घोषित आय और वास्तविक आय में विसंगतियां, उच्च मूल्य के लेन-देन की रिपोर्ट करने में विफलता, इन्कम्प्लीट डाक्यूमेंट्स, देर से फाइलिंग या रिटर्न दाखिल न करना शामिल है।
इनकम टैक्स नोटिस प्राप्त करने के प्राथमिक कारणों में से एक घोषित आय और वास्तविक आय में विसंगतियां हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) हमेशा टैक्स चोरी करने वालों की तलाश में रहता है और अगर इनकम अंडर-रिपोर्टिंग का कोई शक होता है तो वह नोटिस जारी करेगा।
इसी तरह, बड़े नकद जमा, संपत्ति या विलासिता की वस्तुओं की खरीद जैसे उच्च मूल्य के लेन-देन की रिपोर्ट करने में विफलता, टैक्स अधिकारियों की जांच को आकर्षित करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्सपेयर्स को काले धन पर अंकुश लगाने और कम आय वाली आय का पता लगाने के लिए सभी उच्च-मूल्य वाले लेनदेन की रिपोर्ट करने की जरुरत होती है।
आईटीआर फाइल (ITR File) करते समय अधूरे दस्तावेज भी इनकम टैक्स नोटिस का कारण बन सकते हैं। करदाताओं को सभी स्रोतों से एक वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा दावा की गई कटौती और कुल आय के समर्थन में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। देर से फाइलिंग या आईटीआर फाइल न करने पर भी इनकम टैक्स नोटिस (Income Tax Notice) भेजा जाएगा।
कुछ मामलों में, आयकर विभाग बेतरतीब ढंग से जांच के लिए फाइलों का चयन कर सकता है, भले ही टैक्सपेयर ने अपने टैक्स का सही और समय पर भुगतान किया हो। अंत में, अत्यधिक कटौतियों का दावा करने पर भी टैक्स अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है जिसके कारण नोटिस दिया जा सकता है।
इनकम टैक्स नोटिस के जवाब (Answers to income tax notice) में तुरंत प्रतिक्रिया देना और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और जानकारी प्रदान करना जरूरी है। नोटिस को अनदेखा करने पर आगे कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है। टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियत तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल करें और किसी भी विसंगतियों और संभावित कानूनी परिणामों से बचने के लिए सभी उच्च-मूल्य वाले लेनदेन की रिपोर्ट करें।