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Income Tax Notice : लाखों टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, इनकम टैक्स विभाग ने भेज दिया नोटिस तो इस तरीके से सुलझाएं मामला

Income Tax : आयकर विभाग सभी की कमाई पर पैनी नजर रखता है। जब भी IT विभाग को कोई गड़बड़ लगती है तो सबसे पहले टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी किया जाता है। जब भी लोगों को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिलता है तो हाथ-पैर फूल जाते हैं। लेकिन आपको नोटिस (Income Tax Notice) मिलने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपकी किसी न किसी गलती की वजह से आता है। आज हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब किस तरह से देना होता है। चलिए नीचे खबर में जानते है।
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Income Tax Notice : लाखों टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, इनकम टैक्स विभाग ने भेज दिया नोटिस तो इस तरीके से सुलझाएं मामला

HR Breaking News - (Income Tax Notice)। आयकर विभाग पैसों के लेन देन पर नजर रखता है। जब भी टैक्सपेयर्स कर बचाने के लिए कोई गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं और राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी करता है और गलती सुधारने का मौका देता है। लेकिन IT का नोटिस मिलते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये नोटिस आपकी कुछ गलतियों की वजह से भी आता है। जैसे- गलत रिफंड के लालच में, गलत फॉर्म को सेलेक्ट करने में, बैंक अकाउंट (bank account) में लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन आदि के कारण आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है।

बता दें कि आयकर विभाग नोटिस (Income Tax Notice) के जरिए आपको एक तरह से मौका देता है, जिससे टैक्सपेयर्स गलती को सुधार सकें और अगर कोई मिस्टेक हुई भी है तो क्लियर हो सके। चलिए नीचे खबर में जानते हैं IT के नोटिस का कैसे जवाब देना होता है। 

कैसे भेजता है इनकम टैक्स नोटिस - 

एक बार जब आईटीआर वेरिफाई (ITR Verify) हो जाता है तो उसके बाद आयकर विभाग की तरफ से उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। इसके तहत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपनी प्राथमिक जांच में आईटीआर (ITR) को अपने खुद के रिकॉर्ड से Form 16, Form 26AS, AIS, TIS आदि का इस्तेमाल करते हुए वैलिडिटी करता है. जैसे ही आईटीआर प्रोसेस हो जाने के बाद आयकर विभाग  (Income Tax Department Rules) की तरफ से सेक्शन 143(1) के तहत लोगों को नोटिस जारी किए जाते हैं।

नोटिस मिलते ही करें ये काम - 

आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से नोटिस भेजने के कई कारण हो सकते हैं। यदि आपको भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से ज्यादा टैक्स बकाया होने का नोटिस मिला है, तो ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो नोटिस मिलते ही उसे ध्यान से पढ़ें और समझें कि आपको किस कारण नोटिस मिला है। 


नोटिस में लिखा होगा कि आपको कितना अतिरिक्त टैक्स देना है और किस आकलन वर्ष से जुड़ा है। इसके साथ ही, इसमें बताया गया है कि यह नोटिस किस सेक्शन के तहत जारी किया गया है। जैसे धारा 143(1), 147, 156 आदि. आप इसमें फाइल किए गए आईटीआर फिर से देखें।

ऑनलाइन ITR रिवाइज

हां, जरूरी नहीं है कि आपकी गलती की वजह से ही नोटिस मिले। कई बार गलती से आयकर विभाग भी टैक्सपेयर्स के पास नोटिस भेज देता है। अगर आपको लगता है कि नोटिस में दी गई जानकारी सही नहीं है तो आप ऑनलाइन आईटीआर रिवाइज (Online ITR Revise) कर सकते हैं या उत्तर दर्ज कर सकते हैं। अगर मामला गंभीर है या आपको नोटिस समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप किसी सीए (CA) से बात कर सकते हैं या फिर किसी टैक्स एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं।
 

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