Income Tax Notice : एक गड़बड़ी के कारण इनकम टैक्स विभाग भेज रहा नोटिस, कहीं आपका तो नहीं है नाम
Tax Notice : टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को नोटिस भेज रहा है। अगर आपने भी ये गलती की है तो आपके घर भी नोटिस आ सकता है। पूरी खबर जानने के लिए खबर के अंत तक जुड़े रहें।

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो) : बिना फाइन इनकम टैक्स (Income Tax ) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर(ITR) दाखिल किया जो पिछले साल की तुलना में 53.67 लाख ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में 5.83 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। यानी इस साल 53.67 लाख लोगों ने पहली बार अपना आईटीआर (ITR) भरा।
आईटीआर (ITR) दाखिल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax ) लोगों के रिटर्न का मिलान कर उन्हें जहां ज्यादा कटे हुए पैसे वापस कर रही है। वहीं जिन लोगों का आईटीआर मिलान नहीं हो रहा है, मिसमैच हो या फिर कोई गड़बड़ी मिल रही है उन्हें नोटिस (Income Tax Notice) भेज रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग अबतक 22000 टैक्सपेयर्स को इस सिलसिले में नोटिस भेज चुकी है।(business news in hindi)
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बताया जा रहा है कि आयकर विभाग फाइल (income tax department file) किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग जिन टैक्सपेयर्स के रिटर्न में उनके टैक्स स्टेटमेंट से अलग डीटेल मिली है, या फिर जो अमाउंट क्लेम किया गया है उसके गलत पाए जाने पर नोटिस भेजकर जवाब मांग रही है।
दरअसल दो तरह के टैक्स स्टेटमेंट होते हैं। इसमें पहला Form16 और दूसरा Form 26AS। इनमें टैक्स पेयर्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की डीटेल दर्ज रहती है। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति अपना सालाना आईटीआर फाइल करता है तो आयकर विभाग दोनों का मिलना करती है।(Income Tax Notice Alert Update)
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अगर दोनों के मिलान में कोई गड़बड़ी या फिर टैक्स डिडक्शन का क्लेम अधिक होता है तो आयकर विभाग नोटिस भेजकर उक्त व्यक्ति से और जानकारी की मांग करता है और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कहता है।