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Income Tax Notice : 7 लाख से कम कमाई वालों को भी इनकम टैक्स विभाग धड़ाधड़ भेज रहा नोटिस, जानें कारण

Income Tax Notice : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुूताबिक आपको बता दें कि जनवरी 2025 में रिवाइज ITR फाइल करने वाले कई टैक्सपेयर्स को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल रहे हैं. इन टैक्सपेयर्स में ज्यादातर वे लोग हैं, जिनकी टोटल इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम है-

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Income Tax Notice : 7 लाख से कम कमाई वालों को भी इनकम टैक्स विभाग धड़ाधड़ भेज रहा नोटिस, जानें कारण

HR Breaking News, Digital Desk- (Income tax)  नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ इंवेस्टमेंट और टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग शुरू हो गई है. कंपनियां एम्प्लॉयी से इंवेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांग रही हैं. यदि आप ओल्ड रिजीम चुनते हैं, तो टैक्स बचाने के लिए आपको इंवेस्टमेंट प्लानिंग (planning) करनी होगी और उसका प्रूफ देना होगा. दूसरी ओर, न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) चुनने पर 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स फ्री हो जाएगा. 

इसके अलावा, 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे भी कम है, तो भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है?

दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) के सेक्शन 87A को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनवरी 2025 में रिवाइज ITR फाइल करने वाले कई टैक्सपेयर्स को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल रहे हैं. इन टैक्सपेयर्स में ज्यादातर वे लोग हैं,जिनकी टोटल इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम है.

क्या है विवाद?
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने IT Act के सेक्शन 143 (1) के तहत ये नोटिस भेजे हैं. इस सेक्शन में कहा गया है कि जिन लोगों की इनकम स्पेशल टैक्स रेट यानी सेक्शन 111 के तहत 15% टैक्स वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) के दायरे में आती है; उन्हें सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट नहीं दी जा सकती. भले ही उन्होंने रिवाइस टाइम लाइन के अंदर अपना रिटर्न दाखिल किया हो.

कब से शुरू हुआ ये कंफ्यूजन?
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, सेक्शन 87A के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम (old tax regime) के तहत 5 लाख रुपये की आय और न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) के तहत 7 लाख रुपये की आय पर रिबेट का प्रावधान है. हालांकि, रिबेट केवल सामान्य आय पर लागू होता है और यह स्पेशल टैक्स (special tax) रेट वाली आय, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर नहीं मिलेगा. इसलिए, STCG जैसी आय पर रिबेट की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि यह केवल निर्धारित आय पर ही लागू होगी.

5 जुलाई 2024 को ITR यूटिलिटी अपडेट होने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में STCG इनकम पर सेक्शन 87A का लाभ बंद कर दिया गया है.ये मामला कोर्ट में गया.बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिसंबर 2024 में नियमों में संशोधन का आदेश दिया. इसके तहत टैक्सपेयर्स को 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक ITR में संशोधन की परमिशन दी गई थी.

हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स ने कोर्ट (court) के आदेश पर भरोसा करते हुए ITR में कुछ बदलाव किए थे, उन्हें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) की तरफ से नोटिस (notice) भेजा जा रहा है. नोटिस में उन्हें सूचना दी जा रही है कि उनके 87A के तहत मिलने वाले रिबेट को रिजेक्ट कर दिया गया है.

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