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Income Tax Notice : बैंक खाते में लिमिट से ज्यादा पैसा रखने पर आएगा नोटिस, धारा 114B के तहत IT विभाग को देनी होती है जानकारी

Income Tax Rule : बचत खाते में पैसा जमा रखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें पैसे जमा (cash deposit limit) करने की भी एक लिमिट है, इस लिमिट से अधिक पैसा रखने पर आयकर विभाग आपको तुरंत नोटिस भेज देगा। बैंक खाते में पैसा आयकर विभाग (income tax department) से छिपाकर नहीं किया जा सकता, आयकर कानून की धारा 114B के अनुसार इसकी जानकारी देनी होती है। आइये जानते हैं इस बारे में क्या है नियम।
 
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Income Tax Notice : बैंक खाते में लिमिट से ज्यादा पैसा रखने पर आएगा नोटिस, धारा 114B के तहत IT विभाग को देनी होती है जानकारी

HR Breaking News - (income tax rule)। बैंक खाते में पैसा जमा रखने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस पैसे को जरूरत के समय उपयोग किया जाता है। अधिकतर लोग इस बारे में अनजान हैं कि वे अपने सेविंग्स अकाउंट (saving account) में कितना पैसा जमा रख सकते हैं। बता दें कि आयकर विभाग हर सेविंग अकाउंट पर नजर रखता है कि जमा किया गया पैसा तय लिमिट (cash deposit rules) से अधिक तो नहीं है। ऐसा होने पर विभाग नोटिस भेजकर जवाब तलब करता है।


 


इसे कहते हैं कैश जमा करना - 

 

 


कैश जमा का अर्थ समझना भी जरूरी है। बैंक अकाउंट में मैन्युअल या मनी ट्रांसफर या फिर एटीएम या अन्य माध्यम से पैसे जमा करना कैश जमा (cash deposit limit in saving account) करना कहा जाता है। पैसों को सुरक्षित रखने के लिए  अधिकतर लोग बैंक खाते में पैसा जमा करते हैं ताकि जरूरत के समय इसे उपयोग किया जा सके।

1 वित्त वर्ष में जमा का नियम-


एक वित्त वर्ष में कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1962 (income tax act) की धारा 114B के अनुसार किसी व्यक्ति की ओर से बड़ी रकम खाते में जमा करने पर इनकम टैक्स विभाग (IT department) को सभी बैंक जानकारी देंगे। 

एक से अधिक खाते में जमा कैश पर नियम-


एक या एक से अधिक बैंक खाते (bank account news) में एक वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसमें आपसे आय का स्रोस पूछते हुए जवाब मांगा जा सकता है। लिमिट से ज्यादा राशि होने पर आपको इनकम टैक्स (income tax rules)भरना होगा। 

ऐसे दें नोटिस का जवाब -


आयकर विभाग का नोटिस (income tax notice) मिलने पर आपको आय का स्रोत बताना पड़ सकता है। आप पहले यह निश्चित कर लें कि सवाल क्या पूछा गया है, उसी अनुसार जवाब (how to reply IT notice) दें। अगर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो अगली कार्रवाई के रूप में आपको टैक्स भरने के लिए भी कह सकता है। विभाग को छापा (IT raid) मारने का अधिकार भी है।

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