Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स को अचानक मिल रहे धड़ाधड़ नोटिस, आयकर विभाग इनपर ले रहा एक्शन
Income Tax Notice : कोई भी टैक्सपेयर्स आईटीआर भरते समय गड़बड़ी करता है या कोई धोखाधड़ी करता है तो आयकर विभाग उस टैक्सपेयर्स पर तुरंत एक्शन लेता है। अब हाल ही में आयकर विभाग की ओर से कई टैक्सपेयर्स के ऊपर सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। इनकम डिपार्टमेंट की ओर से कुछ टैक्सपेयर्स को अचानक से धड़ाधड़ नोटिस (ITR Notice) भेजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये नोटिस आयकर विभाग की ओर से क्यों भेजे जा रहे हैं और किन्हें भेजे जा रहे हैं।

HR Breaking News (tax notice)। टैक्सपेयर्स के लिए आयकर विभाग की ओर से समय-समय पर नए-नए अपडेट दिए जाते हैं। अब एक खबर यह आ रही है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से हजारों टैक्सपेयर्स को धड़ाधड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं।
कई टैक्सपेयर्स इस बात को लेकर सोच-विचार में हैं कि आखिर ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। आइए खबर में जानते हैं कि आयकर विभाग द्वारा किन टैक्सपेयर्स पर एक्शन लिया जा रहा है।
टैक्सपेयर्स को क्यों भेजे जा रहे हैं नोटिस
बता दें कि आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से यह कदम विभाग की गाइड एंड इनेबल (NUDGE) पहल के तहत डेटा के गैर-घुसपैठ वाले यूज का एकहिस्सा है, जिसका मकसद बिना दबाव के खुद की इच्छा से अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।
अधिकारियों ने इसके पीछे की वजह की बताई है कि कई टैक्सपेयर्स ने या तो अनिवार्य 'Schedule VDA' दाखिल नहीं किया है या फिर क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency kya hai) जैसी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से जो लाभ होता है, उस प्रकृति को गलत बताया।
यहां तक की कई करदाताओं पर संदेह है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा धन का यूज किया गया है, जिससे कर चोरी और धन शोधन की संभावना बढ़ गई है।
जानिए क्या कहता है नियम
आयकर विभाग की ओर से ये नोटिस एक रिमाइंडर के रूप में भेजे जा रहे हैं। क्रिप्टो से सभी इनकम चाहे वह कोई भी इनकम(Income Tax Rules) हो। जैसे- ट्रेडिंग, माइनिंग, स्टेकिंग, एयरड्रॉप या क्रिप्टो में भुगतान किया गया हो, उसका आपके आयकर रिटर्न (Income Tax Returns)में ब्यौरा होना चाहिए।
आयकर अधिनियम की धारा 115BBH के तहत, VDA से जो आय आती है, उसपर होल्डिंग अवधि का सोचे बिना, 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है।इसके साथ ही अधिग्रहण (acquisition ) की लागत को छोड़कर किसी कटौती की परमिशन नहीं है।
किन टैक्सपेयर्स को मिल रहा नोटिस
बता दें कि आप क्रिप्टो घाटे को अन्य इनकम के खिलाफ न तो ऑफसेट कर सकते हैं और न ही आगे ले जा सकते हैं। इसके साथ ही धारा 194S के तहत सोर्स पर 1 प्रतिशत कर कटौती (Tax Deduction at Source) सभी क्रिप्टो लेनदेन पर लागू होती है।
टैक्स अधिकारियों के मुताबिक discrepancies तब उत्पन्न होती हैं जब निवेशक विदेशी या अनियमित प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और जो टीडीएस नहीं काटते हैं या उचित लेनदेन प्रदान नहीं करते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग (Income Tax Department) ने उन हजारों टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स नोटिस (ITR Notice) भेजे हैं, जो असेसमेंट ईयर 2023-24 और 2024-25 के लिए अपने रिटर्न में अपनी क्रिप्टो इनकम की रिपोर्ट करने में नाकाम रहे हैं।