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income tax refund : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशबखरी, अब इनकम टैक्स रिफंड की समस्या हो जाएगी खत्म ​​​​​​​

income tax rules : इनकम टैक्स के टैक्सपेयर्स के लिए समय-समय कुछ बड़े अपडेट जारी किये जाते हैं। हाल ही में विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी की है। इसकी वजह से अब टैक्सपेयर्स की इनकम टैक्स रिफंड (tax refund rules) की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और टैक्सपेयर्स के लिए रिफंड को प्रोसेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं टैक्सपेयर्स के लिए जारी इस अपडेट के बारे में। 
 
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income tax refund : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशबखरी, अब इनकम टैक्स रिफंड की समस्या हो जाएगी खत्म

HR Breaking News - (income tax department) टैक्सपेयर्स के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड (income tax refund process) की परेशानी रहती है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नये नियम को लागू किया है। इसकी वजह से अब टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिफंड पाने की परेशानी खत्म हो जाएगी और वो काफी आसानी से ही रिटर्न पा सकेंगे। खबर में जानिये वित्त मंत्रालय के इस नए नियम के बारे में। 
     


लागू होगा ये नया फीचर-


वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 को पेश करते हुए जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने जुलाई 2024 के भाषण (बजट) में वादा किया था कि सभी प्रोसेसेज को अगले दो साल के अंदर डिजिटलाइज और पेपरलेस कर दिया जाएगा। इसमें अपील से संबंधित ऑर्डर को भी शामिल किया जाएगा।

वित्तमंत्री ने बताया कि अब वित्त मंत्रालय ने इस प्रोसेस (guidelines for IT refund) को डिजिटलाइज कर दिया है। इसकी वजह से वित्तमंत्री के इस आदेश के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया फीचर शुरू किया है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर यह फीचर 'Request for Order Giving Effect' नाम से उपलब्ध है। 

अपील्स को लेकर बनाएं गए है ये नियम-


अगर कोई भी टैक्सपेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश का उलंघन्न करता है या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (Appeals), इनकम टैक्स अपीलीय ट्राइब्यूनल (ITAT), हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट (SC latest decision) में उसके खिलाफ अपील को दर्ज करता है तो इसके लिए उसे विवाद से जुड़ा अमाउंट अपील के साथ डिपॉजिट करना पड़ता है।

अगर अपील पर सुनवाई के बाद लिया गया फैसला टैक्सपेयर (latest update for taxpayers) के पक्ष में होता है तो ऐसे में उन्हें उस फैसले का पालन करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिर से आवेदन करने की जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद ही सरकार इस फैसले को लागू करती है। उसकी ओर से  डिपॉजिट किया गया अमाउंट उसे वापस दे दिया जाता है। इस प्रकिया को पूरा करने में काफी समय लग जाता है।

टैक्सपेयर्स पर पड़ता है ये प्रभाव-


अपील का जल्द हो जाता है निपटारा: नए फीचर (new feature of IT) की मदद से अपील पर आदेश के पालन में लगने वाला समय भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसकी वजह से टैक्सपेयर्स को रिफंड या फिर जरूरी एडजस्टमेंट के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है।

नहीं लगाना पड़ता टैक्स ऑफिस का चक्कर : चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट्स (Tax Advocates) और टैक्सपेयर्स को इन नियमों की वजह से इनकम टैक्स ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

आसान और पारदर्शी प्रक्रिया : डिजिटलाइजेशन से टैक्सपेयर्स को अब अपनी रिक्वेस्ट (how to request for tax refund) को ऑनलाइन ही सब्मिट कराना होगा। इसकी वजह से पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बन जाएगी।

यह इंडिया के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (Tax Administration of India) को और भी ज्यादा आधुनिक बनाने की दिशा में स्वागतयोग्य कदम हो सकता है। इसकी वजह से टैक्सपेयर्स को काफी लाभ होगा। इसके साथ ही सिस्टम (Tax system of India) में उसके भरोसे को भी और बढ़ाया जाएगा।

इस नए फीचर का कर सकेंगे यूज-


अपील पर आए आदेश को फॉलो करने के लिए आपको निम्निलिखित स्टेप्स को अपनाना होगा।

1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपको सबसे पहले लॉगइन (IT protal login) करना होगा। इसके लिए आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन करना होगा।

2. इसके बाद आपको पेंडिंग एक्शन पर जाना होगा।

'Go to Pending Actions' पर क्लिक करने के बाद आपको 'E-Proceedings' को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको 'Request for Order Giving Effect'का विकल्प का चयन करना होगा।

3.नया रिक्वेस्ट सब्मिट करने के बाद आपको 'न्यू रिक्वेस्ट' (New Request) पर क्लिक करना होगा। संबंधित एसेसमेंट का डिटेल को भरना होगा। इसके बाद प्रोसेसिंग के लिए सब्मिट करना होगा।

रिक्वेस्ट सब्मिट कराने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) की ओर से इसे प्रोसेस कराया जाएगा। इसकी अपील पर आए आदेश को लागू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

आगे चलकर अपना सकते हैं ये तरीके-


इस पहल के साथ सरकार ने अफसरशाही (bureaucracy) की वजह से होने वाली देर को खत्म करने के लिए इस कदम को उठाया है। टैक्स कंप्लायंस प्रोसेस को जल्द लागू करने की दिशा में ये एक अहम फैसला हो सकता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (Tax Administration) में डिजिटलाइजेशन से न सिर्फ आसानी होगी बल्कि इसकी वजह से ये और भी ज्यादा पारदर्शी, जिम्मेदार और टैक्सपेयर (NEWS for taxpayers)-फ्रेंडली सिस्टम बनाने में सरकार के विजन का भी पता लगाया जाएगा।

प्रोफेनल्स और टैक्सपेयर्स के लिए कम पेपरवर्क (paper work for IT refund) के साथ जल्द कंप्लायंस और तुरंत रिफंड का ऑप्शन दिया जाएगा। यह इंडियन टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़े लेवल का रिफॉर्म होगा। इसलिए अगर किसी अपील पर फैसला आपके पक्ष में आता है तो आप इस फीचर का यूज करके पूरी प्रक्रिया को जल्द खत्म कर सकते हैं।