ITR फाइल करने वालों पर इनकम टैक्स की सख्ती

HR Breaking News (ब्यूरो) : जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) की तरफ से यह नोटिस रिटर्न में दावा की गई कटौती और दी गई जानकारी के बीच अंतर पाए जाने के बाद जारी किया गया है.
ईटी की रिपोर्ट में बताया गया कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनके फॉर्म-16 या एनुअल इंफारमेशन सिस्टम (AIS) या उनका डाटा आयकर विभाग के पास उपलब्ध है. नोटिस असेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए फाइल किए गए रिटर्न से जुड़ा है. सभी नोटिस को पिछले 15 दिन के अंदर भेजा गया है.
रिपोर्ट के अनुसार करीब 12,000 नोटिस सैलरीड क्लॉस को भेजे गए हैं. रिटर्न में दावा किया गया कि टैक्स कटौती और विभाग के रिकॉर्ड के बीच करीब 50,000 रुपये से ज्यादा का अंतर देखा गया.
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के तहत टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले करीब 8,000 टैक्सपेयर्स को भी नोटिस भेजे गए. उनके रिटर्न और आयकर विभाग की तरफ से जारी डाटा के बीच करीब 50 लाख रुपये से ज्यादा की असमानता देखी गई.
हाई नेटवर्थ वाले करीब 900 व्यक्तियों की असमानता 5 करोड़ रुपये और इससे ज्यादा थी. 1200 ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म के लिए असमानता 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की थी. रिपोर्ट में कहा गया कि इन नोटिस के जरिये टैक्सपेयर्स के टैक्स डिक्लेरेशन में विसंगतियों को दूर करने और सुधारने का काम किया जाता है.