income tax return : इनकम टैक्स नहीं भरने पर क्या हो सकती है जेल, IT डिपार्टमेंट कब करता है केस, जानिये नियम
ITR filling Rules : भारत में रह रहे हर एक कमाई करने वाले व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करना होता है। टैक्स का भुगतान करने के लिए उन्हें आईटीआर को टाइल करना पड़ता है। आईटीआर को फाइल (ITR filling latest rule) करने के कुछ नियम भी होते हैं। ऐसे में अधिकतर लोग इस बात को लेकर कनफ्यूजन रहते हैं इनकम टैक्स का भुगतान न करने पर उन्हें जेल हो सकती है या फिर टैक्स का भुगतान न करने पर क्या आईटी डिपार्टमेंट केस कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इससे जुड़े नियमों के बारे में।

HR Breaking News - (Fine on ITR filling)। अगर आपकी आय भी टैक्स का भुगतान करने की श्रेणी में आती है तो इस परिस्थिति में आपको आईटीआर को फाइल करना होता है और टैक्स का भुगतान भी करना होता है। वहीं अगर आप विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का उंल्लंघन करते हैं और इनकम टैक्स (ITR fill na karne par saja) को नहीं भरते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको जेल भी हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से केस भी किया जा सकता है लेकिन केस करने के लिए कुछ नियमों को बनाया गया है।
इन परिस्थिति में भरना होगा जुर्माना-
आईटीआर फाइल (ITR Filling rules) करने की अंतिम तारीख बीतने के बाद इसे जुर्माने के साथ बाद में भी भरा जा सकता है। इस परिस्थिति में आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है।
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department update) की ओर से इस बात को साफ तौर पर बताया जाता है कि टैक्स भरने की अंतिम तारीख तक ITR दाखिल कर दें, वरना इसके बाद आपको भारी भरकम फाइन के साथ टैक्स का भुगतान करना होगा।
विभाग कर सकता है कानूनी कार्रवाई-
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग द्वारा कुछ स्थितियों में टैक्सपेयर्स (latest update for taxpayers) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आप फाइलिंग टालते रहते हैं, तो इस परिस्थिति में आपको 10 हजार रुपये तक का भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इसके अलावा, अगर आप पर कोई कर बकाया राशि को भी रखते हैं और समय सीमा तक उनका भुगतान नहीं करते हैं, तो भी आपको बकाया राशि पर ब्याज (panelty on ITR filling) का भुगतान करना पड़ सकता है। टैक्सेबल इनकम न होने पर इसे घटाकर 1,000 करने का तक किया जा सकता है।
पेनाल्टी और ब्याज का भी है नियम-
अगर आपने गलती से ITR को फाइल (ITR Late Filling rules) नहीं किया है तो ऐसी परिस्थिति में विभाग द्वारा पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। इस पेनाल्टी की रकम टैक्स देनदारी की 50 फीसदी होगी। अगर आप जानबूझकर ITR (Income Tax Return) को फाइन नहीं करते हैं तो इसे बढ़ाकर 200 प्रतिशत तक भी किया जा सकता है। यह पेनाल्टी आपको टैक्स देनदारी के ऊपर ही देनी होती है। आपको आपकी टैक्स देनदारी (tax liability) पर 1 फीसदी की दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है। ब्याज दर आपको उसी दिन से देना होगा, जिस दिन ITR फाइल करने की अंतिम तारीख हो जाएगी।
इस परिस्थिति में हो सकती है जेल
टैक्स न फाइल करने की स्थिति तकं आपको जेल (Jail for not paying income tax) भी हो सकती है, लेकिन विभाग की ओर से सजा देने का फैसला बहुत ही एक्स्ट्रीम मामलों में लिया जाता है। आईटीआर फाइल करने के कुछ नियम भी होते हैं तो जिसकी जानकारी आपको होनी काफी ज्यादा जरूरी है।
ITR फाइल (ITR Filling rules) न करने पर आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तों को भी तश् किया गया है। इनकम टैक्स (Income tax rule) विभाग सिर्फ ऐसे मामलों में मुकदमा कर सकता है, जब टैक्स की रकम 10,000 रुपये से अधिक हो।