Income Tax Rule 2025 : कौन सी कमाई पर नहीं भरना होता टैक्स, जान लें इनकम टैक्स के नियम
Income Tax Rule 2025 : भारत में हर नागरिक के लिए अपनी आय पर आयकर भरना अनिवार्य है, जिसे हर साल भरा जाता है. आप भी इस साल ITR दाखिल कर रहे हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रकार की आय पर आयकर नहीं लगता है. आज हम आपको अपनी इस खबर में कुछ ऐसी ही आय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर आपको टैक्स नहीं देना होता है-

HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax) भारत में हर नागरिक के लिए अपनी आय पर आयकर भरना अनिवार्य है, जिसे हर साल भरा जाता है. इस वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है. यदि आप भी इस साल ITR दाखिल कर रहे हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रकार की आय पर आयकर नहीं लगता है. आज हम आपको अपनी इस खबर में ऐसी ही कुछ आय के बारे में बता रहे हैं जिन पर आपको टैक्स नहीं देना होता है.
खेती से हुई कमाई-
भारत में खेती से होने वाली आय पर कोई आयकर (इनकम टैक्स) नहीं लगता है. आयकर कानून, 1961 के तहत, कृषि से प्राप्त आय को कर के दायरे से बाहर रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सहायता प्रदान करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है. यह छूट केवल कृषि गतिविधियों से सीधे प्राप्त आय पर लागू होती है, न कि कृषि उत्पादों के व्यापार या प्रसंस्करण से होने वाली आय पर.
सेविंग अकाउंट से कमाई-
सेविंग अकाउंट (saving account) में ब्याज के जरिए कमाई होती है. अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपये से कम की कमाई ब्याज से कर रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स (tax) नहीं देना होगा. वहीं अगर आपको दो अकाउंट (account) हैं और आप एक से 10 हजार और दूसरे से 5000 रुपये की कमाई कर रहे हैं, तो आपकी 5000 रुपये की कमाई टैक्सेबल (taxable) होगी.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम-
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (senior citizen saving schemes) से निवेश की गई मूल राशि पर कोई टैक्स (tax) नहीं देना होता है. वहीं ब्याज से हुई कमाई पर आपको टैक्स देना होगा.PF अकाउंट बैलेंस-
PF अकाउंट में जमा राशि पर इनकम टैक्स कानून के Section 80C के तहत छूट मिलती है. बस शर्त यह है कि यह रकम बेसिक सैलरी (basic salary) के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
ग्रेच्युटी-
सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (gratuity) पर भी किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं भरना होता है. 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी की रकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. वहीं प्राइवेट कर्मचारियों (private employees) के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है.स्कॉलरशिप और और अवॉर्ड-
किसी भी छात्र को जब स्कॉलरशिप (scholarship) या फिर कोई अवॉर्ड (award) मिलता है, तो भी इस पर कोई इनकम टैक्स (Income tax) नहीं लगता है.